National Pension System: यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेशक हैं, तो आपको हर वित्तीय वर्ष में अपने खातों में न्यूनतम राशि जमा करनी होती है. यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और संभावित कर लाभ भी खोना पड़ सकता है. अगर आपने पहले ही अपने खातों में मिनिमम या अपनी पसंद की रकम डिपॉजिट कर दी है तो फिर आपको घमराने की जरूरत नहीं है.


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नियमों के अनुसार जमा खातों को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम वार्षिक जमा अनिवार्य है. मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा. PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम राशि जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है.


आप संभावित जुर्माने से कैसे बच सकते हैं?
पहले ये समझें कि यदि आप पिछले साल तक पुरानी कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान कर रहे थे और सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) जैसी कर बचत योजनाओं का लाभ ले रहे थे और यदि आप नई कर व्यवस्था में स्विच करना चाहते हैं वित्तीय वर्ष FY2023-24 के लिए तो आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा.


इस कारण से, यदि आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन खातों में धनराशि जमा नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा, यह नीचे बताया गया है.


PPF अकाउंट पर दंड
PPF खाते में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य है. यह एक साल की बात हो रही है. यदि आप न्यूनतम 500 रुपये जमा करने में चूक करते हैं तो प्रत्येक वर्ष 50 रुपये का शुल्क लगाया जाता है. 


सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना खाता मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो कम उम्र से ही अपनी बेटी के लिए बचत करना चाहते हैं. इस योजना के तहत निवेशकों को हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है. अगर 250 रुपये हर साल नहीं जमा किए गए तो 50 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.


राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खातों में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि 1,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है. मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा. हालांकि फ्रीज हुए खातों को न्यूनतम 500 रुपये का योगदान देकर सक्रिय किया जा सकता है.


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