नई दिल्ली. अगर आप भी आने वाले वक्त में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. दरअसल केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव कर दिया है. 


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क्या बदलाव हुआ नियम में


नए नियमों के मुताबिक आपके आधार कार्ड पर जिस जिले का पता है, वहीं से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकेगा. अभी तक आप किसी भी जिले से डीएल बनवाना सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. 


इसके अलावा सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में भी बदलाव कर दिया है. अब आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उसी जिले में जाना होगा जहां का पता आपके आधार पर दर्ज है. साथ ही डीएल के लिए आवेदन करने वालों को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा. इसके अलावा अब डीएल को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है. यह नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है.


लर्निंग से परमानेंट कराने के लिए भी बदला नियम


नए नियमों के मुताबिक अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट कराने के लिए भी आपको उसी जिले में जाना होगा. साथ ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक बायोमीट्रिक टेस्ट देना होगा. 


सरकार ने इसलिए किया बदलाव


केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में यह बदलाव इसलिए किया है क्योंकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फेसलेस टेस्ट देना होता है. मैन्युअल टेस्ट में आवेदक किसी भी जिले से लर्निंग डीएल बनवा सकता था. फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से ही पते का सत्यापन होता, इसलिए जहां से आधार कार्ड बना है वहां से ही अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा.


बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर लगेगा तगड़ा जुर्माना


देश में नए मोटर वाहन कानून के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माना लगाया जा सकता है.  


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