Pensioners​ New Rule: साल 2022 के आखिरी महीने का आगाज हो गया है जिसके साथ ही देश वासियों को कई सारे बदलाव से भी गुजरना पड़ रहा है. इन बदलावों में से एक बदलाव पेंशन धारी लोगों को लेकर भी है, जिसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ सकता है. सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुके पेंशनधारी या फिर किसी अन्य योजना के तहत पेंशन हासिल करने वाले लोगों के लिये यह नियम बहुत जरूरी है. प्राइवेट सेक्टर के पेंशनर्स को एमप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की इम्पलॉइ पेंशन स्कीम (EPS), 1995 के तहत पेंशन मिलती है. 


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खत्म हुई लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा


पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिये पेंशनधारी लोगों को हर साल केंद्र और राज्य सरकार को सालाना रूप से अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता है, लेकिन अब इसे जमा कराने की तारीख समाप्त हो गई है और जो लोग इसे जमा करवाने से चूक गये हैं वो अब इसे जमा नहीं करवा पाएंगे. केंद्र और राज्य सरकार से पेंशन लेने वाले व्यक्तियों के लिये सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 थी ऐसे में जो लोग समय पर जीवित होना का प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा सके हैं उनकी पेंशन रुक भी सकती है.


जानें किन पेंशनर्स को फिक्र करने की जरूरत नहीं है?


उल्लेखनीय है कि भले ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख समाप्त हो गई है लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्हें इसकी वजह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है. अगर आप निजी क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं और EPF'95 के पेंशनर्स हैं तो इन दो कंडीशन में आपको तारीख निकलने को लेकर चिंतित होने की दरकार नहीं है.


1. आपका पेंशन एक साल पहले शुरू हुआ हो,


2. आपने अपना आखिरी लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर, 2021 या उसके बाद जमा किया था.


इसके साथ ही इन पेंशनधारियों को एक और सुविधा मिलती है जिसके तहत आप जब चाहे तब अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. नियमानुसार पेंशनधारी जब भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ एख साल के लिये रहेगी, बस आपको उसके खत्म होने की तारीख का ध्यान रखना होगा, ताकि आप उससे पहले नया सर्टिफिकेट जमा करा सकें.


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