7th pay commission:  केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के कारण सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर अपनी पिछली अधिसूचना को रोक लिया है.


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EPFO ने 7 मई 2024 के अपने नवीनतम अधिसूचना में कहा है कि उसने कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी को 'स्थगित' रखने का फैसला किया है. 


पहले क्या जारी हुई थी अधिसूचना?
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 30 अप्रैल, 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था, 'सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाएगी जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% तक बढ़ जाएगा तो यह 25% तक बढ़ जाएगी.'


EPFO ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन के 50% तक देय महंगाई भत्ते के संशोधन के कारण सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा मौजूदा 20 लाख रुपये से 25% बढ़कर 25 लाख रुपये हो जाएगी. हालांकि, नवीनतम ईपीएफओ अधिसूचना के साथ, अब यह स्पष्ट है कि सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.


केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी क्या है?
केंद्र सरकार के कर्मचारी यह जानते होंगे कि ग्रेच्युटी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को पांच साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवाएं देने के लिए दी जाने वाली एक परिभाषित लाभ योजना है. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, एक कर्मचारी ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है यदि उसने किसी संगठन में कम से कम पांच वर्षों तक निरंतर सेवा प्रदान की हो.'


कुल डीए बढ़ोतरी 50 प्रतिशत तक पहुंच गया
इस साल 7 मार्च को, केंद्र ने 1 जनवरी, 2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी की. इसके साथ, कुल डीए बढ़कर 50% हो गया. डीए में बढ़ोतरी के साथ-साथ परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता जैसे अन्य भत्ते में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई.


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