EPFO Service: पीएफ खाते में जमा पेंशन का पैसा निकालना है, बस फॉलो करें ये चार सिंपल स्टेप
अगर कोई कर्मचारी चाहे तो वो पीएफ अकाउंट में जमा पेंशन फंड के पैसों को निकाल सकता है. नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा PF के रूप में कटता है. लेकिन अगर आप चाहें तो जरूरत के वक्त आप इन पैसों को निकाल भी सकते हैं.
नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा PF के रूप में कटता है. लेकिन अगर आप चाहें तो जरूरत के वक्त आप इन पैसों को निकाल भी सकते हैं. भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक हर महीने कर्मचारी की सैलरी से कटकर जो अमाउंट पीएफ अकाउंट में जाता है, उसमें से 8.3 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है और 3.67 प्रतिशत हर महीने ईपीएफ में जाता है. अगर कर्मचारी चाहे तो जरूरत पड़ने पर इस पेंशन फंड को निकाल भी सकता है.
रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगी पेंशन
इस फंड को निकालने के बाद वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का हकदार नहीं रहता है.ईपीएफओ का नियम कहता है कि अगर आपकी नौकरी 6 महीने से ज्यादा और 9 साल 6 महीने से कम है, तो आप पेंशन फंड की निकासी कर सकते हैं. अगर आप भी पेंशन फंड को निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 10C के बारे में जरूर जानना चाहिए. पेंशन फंड को निकालने या फिर आगे दूसरी नौकरी के साथ जुड़वाने के लिए फॉर्म 10C भरकर जमा किया जाता है. इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भरकर जमा किया जा सकता है.
ऐसे होता है पेंशन फंड के लिए अप्लाई
पेंशन फंड की निकासी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले यूएएन पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ के होम पेज पर विजिट करना होगा. इसके बाद आपको यहां UAN No और पासवर्ड डालकर फिल करना होगा. यहां मेन्यू में ऑनलाइन सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको क्लेम का विक्लप दिखेगा. आपको उस पर क्लिक करना होगा.
दूसरे स्टेप में आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी चार अंकों को दर्ज करना होगा. इसके बाद आपको वेरिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फिर सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके साइन करना होगा और टर्म एंड कंडीशंस से एग्री करने के लिए यस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
तीसरे स्टेप में आपको आई वांट टु अप्लाई फॉर टैब में ओन्ली पेंशन विड्रॉल के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा. अब आपको अपना पूरा एड्रेस भरना होगा फिर डिस्क्लेमर पर टिक करके गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
चौथे स्टेप में आपको आधार के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. OTP को दर्ज करें और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्वलिक करें. इसके बाद आपका पेंशन क्लेम फॉर्म जमा किया जाएगा और EPFO की ओर से वैरीफिकेशन के बाद फंड आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.
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