नई दिल्ली. स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस दौर में बैंकिंग संबंधित कई सारे काम ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से होने लग गए हैं. खास तौर पर लेन देन, पैसा भेजना या मंगाना, बिल पेमेंट, शॉपिंग जैसे अधिकतर काम कई लोग मोबाइल के जरिए ऑनलाइन ही निपटाते हैं.


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हालांकि कई बार ऐसी दिक्कत आ जाती है जब हम गलती से पैसा किसी अनजान या दूसरे अकाउंट में भेज कर देते हैं, जिस वजह से हमें काफी परेशान होना पड़ता है. गलती से दूसरे अकाउंट में पैसा चला जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि, क्या हम अपने पैसे को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं. या फिर अगर गलती से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है तो उस स्थति में क्या किया जा सकता है. 


आरबीआई का नियम


भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए के नियमों के मुताबिक, " किसी के अकाउंट में पैसा भेजते वक्त सही जानकारी दर्ज करने की पूरी जिम्मेदारी, खास तौर से जिसके खाते में पैसा भेजना है उसके अकाउंट नंबर की सही जानकारी दर्ज करना पैसा भेजने वाले की होती है. किसी अकाउंट में पैसा भेजते वक्त लाभार्थी के नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाता है, लेकिन क्रेडिट या पैसा ट्रांसफर करने के लिए सही अकाउंट नंबर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है. 


यह सावधानी ऑनलाइन और बैंक ब्रांच दोनों जगहों से पैसा भेजते वक्त फॉलो करना चाहिए. पैसा भेजने वाले को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि, उसने जो अकाउंट नंबर दर्ज किया है वह सही हो. अगर पैसा ट्रांसफर करते वक्त आपने लाभार्थी के अन्य विवरणों को गलत भरा है, तो लेन देन रद्द दोने की संभावना भी होती है."


कैसे मिलेगा पैसा


अगर आपने गलत जगह पैसा भेज दिया है तो सबसे पहले इस बारे में अपने बैंक को बताना जरूरी है. इसके लिए बैंक शाखा में भी विजिट किया जा सकता है. साथ ही आप गलत ट्रांजैक्शन या खाते की भी सही जानकारी को नोट कर लें जिसमें आपने गलती से पैसा भेजा है. 


इसके बाद आप बैंक जाकर एक लिखित सिकायत दर्ज तका सकते हैं. साथ में गलत ट्रांजैक्शन की कोई प्रिंट भी जरूर उपलब्ध कराएं. बैंक आपकी शिकायत के मुताबिक उस बैंक की सारी जानकारी उपलब्ध कराएगा जिसमें आपने पैसा भेजा है. इसके बाद आप उस आदमी से पैसा वापस भेजने का आग्राह कर सकते हैं, जिसे आपने गलती से पैसा भेजा है. 


उठा सकते हैं कानूनी कदम


अगर प्राप्तकर्ता पैसा भेजने से मना कर देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जा सकता है. इसके लिए आपके पास बैंक से मिली उस गलत अकाउंट की लिखित जानकारी का होना जरूरी है. 


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