नोएडा: फ्लैट खरीदारों में बेचैनी बढ़ गई है. फ्लैट खरीदारों को आशंका है की बिल्डर प्राधिकरण की बकाया रकम देने में आनाकानी करेंगे. दसअसल उच्चतम न्यायालय ने 2020 का अपना वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की बकाया राशि का भुगतान के मामलों में बिल्डरों के लिए कम ब्याज दर निर्धारित की गई थी. बता दें कि बिल्डरों पर नोएडा प्राधिकरण की लगभग 20 हजार करोड़ रुपये और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लगभग 9,190 करोड़ रुपये देनदारी है. 


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रजिस्ट्री न होने का डर
फ्लैट खरीदारों को डर है कि इसके चलते अपनी पूरी रकम दे चुके खरीदारों के फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं होगी. अपने फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने के बाद भी मालिकाना हक न मिल पाने से खरीदारों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है.


फ्लैट ऑनर्स महासंघ विरोध को तैयार
फ्लैट ऑनर्स महासंघ ने रजिस्ट्री के लिए तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ कार रैली निकालने की तैयारी की है. महासंघ के संस्थापक एडवोकेट नवीन दुबे ने बताया कि यहां के नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है. प्राधिकरण का बिल्डरों पर बकाया है. उन्होंने कहा,"खरीदार अपने फ्लैट की पूरी कीमत दे चुके हैं, लेकिन फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो रही. आदेश के बाद अब इस परेशानी के और अधिक बढ़ने की आशंका है. 


क्या करेगा महासंघ
दुबे ने कहा कि रजिस्ट्री कराने की मांग को लेकर एक बार फिर से आवाज बुलंद की जाए. इसके लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया है. रविवार को इस संबंध में एक बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें कार रैली की तिथि की घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और सेवन एक्स सोसाइटी से तीन रैलियां निकलेंगी.


यूपी सरकार ने मंत्री का बयान
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि नोएडा ,ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के फ्लैट खरीदार उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद घबराए नहीं. सरकार के लिए खरीदारों और निवेशकों के हित सर्वोपरि है. फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कदम उठाएगी.

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