नई दिल्ली: आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूदा वक्त में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. लगभग हर एक सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने के लिए हमें आधार कार्ड उपलब्ध कराना होता है. ठीक उसी तरह बैंक में 50 हजार से ज्यादा पैसा जमा करने के लिए और आईटीआर दाखिल करने के लिए भी हमें पैन कार्ड चाहिए होता है. 


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आधार से पैन लिंक कराना है कंपल्सरी


सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना कंपल्सरी बना दिया है. अगर आप पैन और आधार को एक दूसरे से नहीं जोड़ते हैं तो आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. ऐसी दशा में आप पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा. बता दें इनवैलिड आधार रखने पर आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 


इस तारीख तक कर सकते हैं लिंक


इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें. 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा. मतलब आप इसे फिर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.


क्या है लिंक करने का प्रॉसेस


सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए. इसके बाद आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. 


दूसरे स्टेप में आपको वेबसाइट पर लिंक आधार का एक विकल्प दिखाई देगा आपको वहां पर क्लिक करना होगा. फिर लॉगइन करके अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाना होगा. 
 
तीसरे स्टेप में आपको प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करना होगा. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को भरना होगा. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.


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