Higher Pension के लिए कैसे करें आवेदन, जानें पूरा प्रासेस और हर जानकारी
हायर पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें.अंतिम तिथि ईपीएफओ विभाग की ओर से 2 बार बढ़ाई जा चुकी है. हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला अमाउंट घट जाएगा पर पेंशन बढ़ जाएगी.
नई दिल्ली: अगर आप हायर पेंशन (Higher Pension) योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने की गलती न ही करें. बता दें कि पहले यह अंतिम तिथि ईपीएफओ विभाग की ओर से 2 बार बढ़ाई जा चुकी है. अब अंतिम तिथि 11 जुलाई है.इस लेख को अंत तक पढ़े और जाने इस आवेदन के लिए कौन से कागजात चाहिए होंगे और कौन कर सकता है अप्लाई.
क्या है हायर पेंशन
मार्च 1996 में EPS-95 के पैरा 11(3) में एक प्रावधान जोड़ा गया है. इसमें EPFO मेंबर्स को अपने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में पूरी सैलरी (बेसिक प्लस महंगाई भत्ता) के 8.33 फीसदी तक बढ़ाने की अनुमति दी गई. यानी उन्हें ज्यादा पेंशन पाने का मौका दिया गया.
कौन उठा सकता है लाभ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार दो तरह के लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. पहले वह जो 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफओ विभाग और ईसीएस के सदस्य थे और अभी भी है. दूसरी ओर वह लोग जो 1 सितंबर 2014 से पहले कार्यकाल समाप्त हो चुका था परन्तु उन्होंने हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया था और उनके आवेदन खारिज कर दिये गये थे. जो लोग 01 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं. उन्होंने जॉइंट ऑप्शन चुना, लेकिन रिजेक्ट हो गया वे भी इसके लिए एलिजिबल हैं.
क्या होगा असर
हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला अमाउंट घट जाएगा, लेकिन पेंशन बढ़ जाएगी.
आवेदन करते समय इन दस्तावेजों को रखे साथ
सबसे पहले आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर , पेंशन पेमेंट आर्डर और आपके ईपीएफ खाते में वेतन से ज्यादा का भुगतान होना अनिवार्य है.
क्या है 7 चरणों की यह प्रक्रिया
-हायर पेंशन के लिए सबसे पहले ई-सेवा पोर्टल पर जाना होगा
-दाहिने तरफ पेंशन ऑन हायर सैलरी पर क्लिक करना होगा
-आप जिस पेज पर पहुंचेंगे वहां 2 ऑप्शन दिखाई देंगे
-1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर वालों को पहला ऑप्शन चुनना होगा
-अभी भी नौकरी में हैं तो उसे दूसरा विकल्प चुनना होगा
-UAN, नाम, जन्म तिथि, आधार, मोबाइल जैसी डिटेल्स भरनी होगी
-आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे दर्ज करना होगा
आपकी सुविधा के लिए ईपीएफओ ने अपने सभी फील्ड आफिस को 20 दिन के अंदर आवेदन मान्य करने का आदेश दिया है और यदि आपके योगदान में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आपको भुगतान करना होगा. इसके साथ ही ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर सम्पूर्ण जानकारी की एक पीडीएफ फाइल उपलब्ध करा दी है जिसमें आवेदन से जुड़े लिंक और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी भली-भांति बता दी है.
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