नई दिल्लीः PAN Aadhaar Link: पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे 31 मार्च से पहले करा लें.वरना आपका पैन कार्ड निष्क्रिया हो जाएगा. इसे लेकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च 2022 में एक परिपत्र जारी किया था. पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर बैंक संबंधी कई काम नहीं कर पाएंगे. 


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प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर लग सकती है रोक
वहीं, पिछले दिनों पूंजी बाजार नियामक सेबी ने भी सभी निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारू लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ लें. सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है. 


सेबी ने कहा, 'चूंकि पैन प्रमुख पहचान संख्या है और प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है, इसलिए सभी पंजीकृत प्रतिभागियों और बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करना जरूरी है.' 


जानिए कैसे चेक करें पैन और आधार लिंक है या नहीं
अपने एसएमएस पर UIDPIN लिखकर स्पेस दें. फिर आधार नंबर दर्ज करें. फिर पैन नंबर डालें. इस एसएमएस ( UIDPIN<12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का पैन नंबर> ) को 567678 या 56161 पर पर भेज दें. यदि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक होगा तो कुछ देर बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि पैन आधार से लिंक है. 


आधार को पैन से कैसे लिंक करें
आधार को पैन से लिंक करने का सबसे आसान तरीका है एसएमएस के जरिए इसे लिंक करना. अपने मोबाइल से UIDPIN स्पेज 12 डिजिट का आधार नंबर स्पेस 10 डिजिट का पैन नंबर दर्ज करें. इस मैसेज को पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेज दें. पैन और आधार लिंक होने के बाद आपको इसका मैसेज प्राप्त हो जाएगा.


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