UPI Transaction: गलत अकाउंट में हो गई यूपीआई पेमेंट तो ऐसे वापस पा सकते हैं अपने रुपये
डिजिटल इंडिया में यूपीआई से पेमेंट न्यू नॉर्मल हो चुका है. अब लोग कैश में लेन-देन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन को तरजीह देते हैं. ऐसे में जानिए अगर आप गलत यूपीआई पेमेंट कर देते हैं और रकम किसी अन्य के खाते में चली जाती है तो वह रकम कैसे वापस हासिल की जा सकती है. आपके पास क्या विकल्प हैं, जो आपके पैसे वापस दिला सकते हैं.
नई दिल्लीः डिजिटल इंडिया में यूपीआई से पेमेंट न्यू नॉर्मल हो चुका है. अब लोग कैश में लेन-देन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन को तरजीह देते हैं. इससे लेन-देन आसान होता है. तुरंत हो जाता है और कैश रखने का झंझट भी नहीं होता है. यूपीआई को सिक्योर सिस्टम माना जाता है. लेकिन, कई बार खुद की गलती से गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन हो जाता है और इस कारण परेशान होना पड़ता है.
ऐसे में जानिए अगर आप गलत यूपीआई पेमेंट कर देते हैं और रकम किसी अन्य के खाते में चली जाती है तो वह रकम कैसे वापस हासिल की जा सकती है. आपके पास क्या विकल्प हैं, जो आपके पैसे वापस दिला सकते हैं.
जानिए कैसे वापस पाएंगे रुपये
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, उचित कदम उठाकर गलत भेजे गए पैसे वापस पाए जा सकते हैं. RBI इस बारे में कहता है कि डिजिटल सेवाओं के जरिए अनजाने में हुए लेन देन के मामले में पीड़ित को सबसे पहले जिस पेमेंट सिस्टम से पैसे भेजे हैं, उसे शिकायत देनी चाहिए.
ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लें
गलत खाते में पैसे जाने की स्थिति में पेटीएम, गूगल पे और फोनपे जैसे यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर की सेवाएं ले सकते हैं. इनसे रिफंड की रिक्वेस्ट की जा सकती है. इसके साथ ही गलत ट्रांजेक्शन होने पर सबसे पहले मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लें.
इस मैसेज में एक हेल्पलाइन नंबर होता है. इस पर कॉल करके मामले की पूरी जानकारी दी जा सकती है. इस लेन देन के बारे में अपने बैंक को भी सूचित करें. बैंक को कॉल कर PPBL नंबर दें. यह नंबर ट्रांजेक्शन के बाद आए मैसेज में मिलेगा. साथ ही जल्द से जल्द शाखा प्रबंधक से मिलें.
बैंक को देना होगा गलती का सबूत
साथ ही अगर नाम गलत होने की वजह से यह चूक हुई है तो बैंक को यह सबूत देना होगा कि अकाउंटहोल्डर का नाम मिलता-जुलता है और आपसे यह गलती हुई है. बैंक को शिकायत देते हुए जानकारी मेल भी करें. अगर यह इंट्राबैंक ट्रांजेक्शन है यानी दो अलग-अलग बैंकों के बीच लेन देन किया गया है तो बैंक लोकेशन पर रिसीवर से कॅान्टेक्ट करेगा.
RBI के लोकपाल से करें शिकायत
अगर पेमेंट सिस्टम आपकी प्रॅाब्लम को ठीक नहीं कर पाता है तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं. आरबीआई नियमों के तहत लोकपाल सीनियर ऑफिशियल कस्टमर की इस तरह की शिकायतों को सुनता है. इसके लिए bankingombudsman.rbi.org पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
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