नई दिल्ली: आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका बैंक में खाता न हो. अपने पैसों को सही तरह से मैनेज करने और उनकी बचत के लिए बैंक खाता हमारे काफी काम आता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है जब बैंकिग संबंधित कुछ कामों के लिए हमें सहायता चाहिए होती है. लेकिन बैंक अधिकारियों द्वारा हमसे अच्छे से बर्ताव नहीं किया जाता है. 


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कर सकते हैं शिकायत


अगर बैंक में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, बैंक के अधिकारियों का बर्ताव ठीक नहीं है या फिर निय‍त अवधि के अंदर आपकी समस्‍या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. आप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 


इसके जरिए आप RBI द्वारा रेगुलेटेड किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान की एक सेंट्रलाइज्ड ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकेंगे. ये एक ऐसा प्‍लेटफॉर्म है जहां ग्राहक बैंक, NBFCs आदि से जुड़ी, बैंक अधिकारियों के खराब व्‍यवहार, एटीएम और बैंकिंग सर्विस से जुड़ी किसी भी समस्‍या की शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं. 


ऐसे कर सकते हैं शिकायत


बैंकों से जुड़े किसी भी मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर आपको फाइल ए कंप्लेन्ट का विकल्‍प मिलेगा, जहां आप अपनी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 


इसके अलावा आप मेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी शिकायत को लिख कर और सभी डॉक्युमेंट्स को अटैच करके CRPC@rbi.org.in पर भेजना होगा. 


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