Driving license UP New Rule: यूपी के परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. नए दिशानिर्देश ऐसे हैं, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी खतरे में पड़ सकता है. दरअसल एक नियम जारी हुआ है. इसके तहत अगर तीन बार से अधिक चालान किसी व्यक्ति के वाहन का होता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है. यह फैसला बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को देखते हुए लिया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारी आंकड़े कहते हैं जनवरी से अक्टूबर 2023 में 2022 के मुकाबले अधिक सड़क की दुर्घटनाएं रिपोर्ट की गई. बताया गया कि रोड एक्सिडेंट इस दौरान 6.6 फीसदी तक बढ़ गए. वहीं, मृत लोगों की संख्या में 4.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और घायलों की संख्या भी पिछले साल की मुकाबले बढ़ी.


एक्सिडेंट के मुख्य कारण
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी 75 जिले के जिलाधिकारियों और 18 मंडलों के मंडलायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है. इस दौरान पाया गया कि ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ ज्यादा सड़क दुर्घटना हुई है. वहीं, उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाए, जिससे लोगों को सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के बारे में जागरूक किया जाए.  


ये भी पढ़ें- Legends Match: 'उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा...'; क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने आए गौतम गंभीर और श्रीसंत


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.