नई दिल्ली. आयकर रिटर्न फाइल करने करने वालों के लिए जरूरी जानकारी है. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकरदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर टैक्‍सपेयर्स से आईटीआर भरने का अनुरोध किया है. 


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31 जुलाई है आखिरी तारीख


साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. वहीं ऐसे बिजनेस जिनकी ऑडिट की जरूरत होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022 है. जबकि अगर किसा टैक्सपेयर्स ने कोई स्पेसिफाइड विदेशी या घरेलू ट्रांजैक्शन किया है तो वह 30 नवंबर 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकता है. 


टैक्स फाइलिंग सिस्टम में हुआ है बदलाव


इस साल टैक्‍स फाइलिंग सिस्‍टम में बहुत से बदलाव किए गए हैं. जैसे लिए इस बार आयकर विभाग करदाताओं से यह भी पूछा रहा है कि क्‍या वह पिछले साल की ही टैक्‍स व्‍यवस्‍था के अनुसार टैक्‍स देना चाहते हैं या फिर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं. 


ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्‍य इनकम प्रूफ होने चाहिए. 


इसके अलावा आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है और आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए.


आईटीआर भरने का पूरा प्रॉसेस


अपना आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए के सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा. इसकी बाद अपनी यूजर आईडी यानी PAN, पासवर्ड और कैप्‍चा कोड को दर्ज कर लॉग इन करना होगा. फिर आपको ई फाइल मेन्‍यू पर जाना और यहां पर Income Tax Return लिंक पर क्लिक करना होगा.


इसके बाद आप इनकम टैक्‍स रिटर्न पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां पर आपका पैन अपने आप दर्ज हो जाएगा, क्‍योंकि वह आईटीआर डेटाबेस से लिंक्‍ड है. ऐसा होने के बाद File now पर क्लिक करें. अब एसेसमेंट ईयर सेलेक्‍ट करें. आपको 2022-23. सेलेक्‍ट करना है.


अब आपको ऑनलाइन मोड ऑफ फिलिंग पर क्लिक करना. यहां आपका स्‍टेटस पूछा जाएगा जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ या अन्य. इंडिविजुअल पर क्लिक करें.इसके बाद आपको अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा.


अगर आपकी आय कुल आय 50 लाख रुपये तक है तो ITR 1 पर क्लिक करें. इस आय में वेतन से हुई आय, प्रॉपर्टी और ब्‍याज तथा कृषि से हुई 5 हजार तक की आय शामिल है.


अगर इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अलावा) हैं और आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और आपको इनकम सेक्‍शन 44AD, 44ADA or 44AE की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो ITR 4 पर क्लिक करें.


अगर आपने ITR 1 पर क्लिक किया है तो इसके बाद आपको Let’s get started पर क्लिक करें. फिर रिटर्न फाइल करने का कारण सेलेक्‍ट करें. फिर अब अपनी पहले से दर्ज की गई जानकारियों को सत्‍यापित करें.


इसके बाद जो पेज खुलेगा उसमें इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित डाक्युमेंट को सबमिट करके एडिट किया जा सकता है. इस पेज पर मांगी गई सारी जानकारियां भरने के बाद कन्‍फर्म पर क्लिक करें.


जब कन्‍फर्मेशन पूरा हो जाए तो वेरिफाई और सब्मिट पर क्लिक करें. फिर ‘Taxes Paid and Verification’ टैब में अपने काम का वेरिफिकेशन ऑप्‍शन का सेलेक्ट करें. आप तुरंत ई-वेरिफाई कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर बताए गए मैथ्‍ड  से 120 दिन बाद भी इसे सत्‍यापित कर सकते हैं.


ई-फाइलिंग पोर्टल पर हर स्‍टेप के बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहें. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्‍योंकि कई बार टाइम आउट होने पर आपकी भरी गई जानकारियां Delete हो जाती हैं. आईटीआर वेबसाइट पर ड्राफ्ट इसे सेव करने के 30 दिन तक या फिर आईटीआर फाइल करने तक सेव रहता है.


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