अब तक खाते में नहीं आए ITR के पैसे? रिफंड पाने के लिए तुरंत करें ये काम
Income Tax Return: कई लोगों का अब तक आयकर रिटर्न रिफंड नहींआया है. ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए और ऐसी क्या वजहें हो सकती हैं जिनके चलते आईटीआर रिफंड मिलन में देरी लगती है. अमूमन कितने समय में आयकर रिटर्न का रिफंड आ जाता है. जानिए यहांः
नई दिल्ली: Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद रिफंड में देरी होना आम बात है, जिससे कई टैक्सपेयर्स परेशान होते हैं. रिफंड का पैसा कब तक आना चाहिए और रिफंड में देरी हो तो क्या किया जा सकता है, यह जानना जरूरी है ताकि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने रिफंड के पैसे को प्राप्त कर सकें.
सत्यापन प्रक्रिया करनी होती है पूरी
न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में जीएमआर ग्रुप के एमएजी ऑडिटर सीए आदर्श झा ने कहा कि अगर टैक्सपेयर्स ने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के जरिए या केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (CPC) में हस्ताक्षरित आईटीआर-वी जमा करके अपने आईटीआर की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो रिफंड में देरी हो सकती है और करदाता को रिटर्न भरने की तारीख से 30 दिनों में रिटर्न को ई-सत्यापित करना होगा.
आयकर रिटर्न (ITR) की प्रोसेसिंग में देरी के कारण रिफंड में देरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगर करदाता ने अपने आईटीआर की ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो रिफंड में देरी हो सकती है.
आईटीआर भरने में तो नहीं हुई गलती
आईटीआर में गलतियां जैसे- आय में अंतर, बैंक खाते की जानकारी में त्रुटि, पैन विवरण में त्रुटि आदि भी रिफंड में देरी का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा, 26एएस और एआईएस के साथ आय मैच न करना, बैंक खाते की गलत जानकारी, पैन विवरण में त्रुटि के चलते भी रिफंड में देरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि आजकल आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले आयकर रिटर्न में विवरण सत्यापित करने के लिए एडवांस टूल का इस्तेमाल करता है.
आदर्श झा ने कहा कि अगर रिफंड आने में देरी हो रही है तो सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्थिति की जांच करनी चाहिए. इससे आपको प्रोसेसिंग के मौजूदा चरण और किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी मिलेगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है.
टैक्स रिफंड दोबारा जारी करने का करें अनुरोध
अगर देरी बहुत अधिक और अस्पष्ट है तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'ई-निवारण' अनुभाग के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपडेट के लिए सीपीसी हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं. अगर बैंक खाते के गलत मिलान के कारण कोई रिफंड फेल होता है तो सबसे पहले आयकर पोर्टल में बैंक विवरण अपडेट करें और फिर टैक्स रिफंड दोबारा जारी करने का अनुरोध करें.
ITR फिर से जारी करने के लिए अनुरोध कैसे करें?
इसे लेकर सीए आदर्श झा ने बताया कि आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और 'सर्विसेज' टैब पर जाकर 'रिफंड रिइश्यू' बटन पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया वेब पेज खुलेगा, वहां 'रिफंड पुनः जारी अनुरोध बनाएं' ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद आप उस आईटीआर का चयन करें जिसके लिए आप रिफंड पुनः जारी करना चाहते हैं. इसके बाद बैंक खाते का चयन करें जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं. अगर आपका बैंक खाता सत्यापित नहीं है तो पहले इसको सत्यापित करना होगा और फिर आगे बढ़ें और सत्यापन करने के लिए आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी चुने.
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