नई दिल्लीः Indian Railway: भारतीय रेलवे में अगर आपको बिना टिकट यात्रा करने की नौबत आए तो आपको घबराना नहीं है. टीटीई (TTE) आपको ट्रेन में यात्रा से नहीं रोक सकता है. बशर्ते आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा. आपात स्थिति में कभी ट्रेन में बिना टिकट चढ़ने पर ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं.


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बिना टिकट ट्रेन में सफर करने का नियम
अगर आपके पास यात्रा के लिए रेलवे टिकट (Train Ticket) नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेलवे में पहले केवल तत्काल टिकट का विकल्प होता था. इसमें भी टिकट मिले यह जरूरी नहीं है. ऐसे में अगर आपको कहीं जरूरी जाना है और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं.


टीटीई से बनवा लें टिकट
इसके बाद ट्रेन में टिकट चेकर यानी टीटीई के पास जाकर अपना टिकट बनवा लें. यहां टीटीई आपसे आपके गन्तव्य स्थल की जानकारी लेगा और वहां तक का टिकट बना देगा. आप टीटीई को कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं.


जुर्माने के साथ बनवा सकते हैं टिकट
रिपोर्ट के मुताबिक, वैसे टीटीई ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है, लेकिन वह यात्रा करने से नहीं रोक सकता है. रिजर्वेशन नहीं होने की स्थिति में यात्री से 250 रुपये का जुर्माने के साथ यात्रा का पूरा किराया देकर टिकट बनवा सकते हैं.


प्लेटफॉर्म टिकट जहां से खरीदा, वहां से बनेगा टिकट
रिपोर्ट के अनुसार, प्लेटफॉर्म टिकट यात्री को ट्रेन में चढ़ने का पात्र बना देता है. यात्री को उसी रेलवे स्टेशन से किराया देना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा होगा. किराया लेते समय डिपार्चर स्टेशन उसी स्टेशन को माना जाएगा.


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