Indian Railways: ट्रेन में भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो जाएगी 1 साल की जेल
Indian Railways: भारतीय रेल को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना ट्रेनों से सफर करता है. ट्रेन की यात्रा को सुखद आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं.
नई दिल्लीः Indian Railways: भारतीय रेल को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है. देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना ट्रेनों से सफर करता है. ट्रेन की यात्रा को सुखद आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं.
चेन पुलिंग के लिए ठोस वजह जरूरी
इसी क्रम में रेल के डिब्बों में इमरजेंसी की भी व्यवस्था रहती है, जिसे किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल कर ट्रेन को रोका जा सकता है. हालांकि, चेन पुलिंग करने के लिए किसी ठोस वजह का होना बहुत जरूरी है. अगर आप बिना किसी ठोस वजह के चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकते हैं तो इसके लिए रेलवे एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है.
बेवजह चेन पुलिंग पर होगी कार्रवाई
कई यात्री इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और बिना किसी वैध वजह से चलती ट्रेन में अलार्म चेन खींच देते हैं. बेवजह, चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक देने से ट्रेनों की समयबद्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. दूसरी तरफ बिना किसी ठोस वजह से चेन पुलिंग करने पर रेलवे पुलिस की ओर से आप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए आरपीएफ विशेष अभियान चला रही है.
रेलवे अधिनियम की धारा-141 के तहत अगर कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचता है तो उस व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना या एक साल की कैद या दोनों हो सकते हैं.
उत्तर रेलवे ने चलाया अभियान
उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक के निर्देशानुसार, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है, जो अनधिकृत रूप से ट्रेनों की अलार्म चेन खींचकर ट्रेनों के परिचालन को बाधित करते हैं.
510 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
इसी के तहत जनवरी में दिल्ली मंडल की रेलवे सुरक्षा बल टीम ने 510 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए तथा रेलवे अधिनियम की धारा 141 (अनाधिकृत रूप से ट्रेन की चेन खींचने) के तहत कार्यवाही की गई. न्यायालय की ओर से 242 व्यक्तियों पर 1,40,200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.
इसी क्रम में रेलवे सुरक्षा बल (दिल्ली ) की ओर से 20 फरवरी तक 273 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 80 व्यक्तियों पर माननीय न्यायालयों की तरफ से 47,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया.
तेज किया जाएगा अभियान
दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक डिम्पी गर्ग ने कहा कि इस अभियान को और तेज किया जाएगा और ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपनी ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले स्टेशन पर पहुंचे.
(इनपुटः आईएएनएस)
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