नई दिल्ली: इस बारे में आपको शायद ही जानकारी हो कि आपके एटीएम कार्ड पर आपको 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलता है. किसी भी दुर्घटना में आप मृत्यु या दिव्यांग होने पर बीमा क्लेम कर सकते हैं. 


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बैंक में खाता होने पर आज खाताधारकों को एटीएम कार्ड जारी किए जाते हैं. एटीएम कार्ड से नकद निकासी और ऑनलाइन लेन-देन के अलावा भी आप कई लाभ उठा सकते हैं. आप अपने इस एटीएम कार्ड पर 5 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए आपको क्या-क्या करना होगा, आइए जानते हैं:


इंश्योरेंस पाने के लिए जरूरी है ये शर्त


एटीएम कार्ड पर मिलने वाले इंश्योरेंस का लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है, जो कम से कम 45 दिनों तक कार्ड का इस्तेमाल कर चुके हों. इस सुविधा का लाभ कोई भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी बैंक का ग्राहक उठा सकता है. 


यह इंश्योरेंस एटीएम कार्ड धारक किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में क्लेम कर सकते हैं. अगर दुर्घटना में व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है, तब भी 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है. अलग-अलग एटीएम कार्ड के हिसाब से इंश्योरेंस की राशि भी अलग-अलग होती है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं. 


जानिए किस कार्ड पर मिलता है कितना कवरेज


सामान्य मास्टर कार्ड (Mastercard)- 50 हजार रुपये 
प्लैटिनम मास्टर कार्ड (Platinum Mastercard)- 5 लाख रुपये 
क्लासिक कार्ड (Classic Card)- 1 लाख रुपये 
प्लेटिनम कार्ड (Platinum Card)- 2 लाख रुपये
वीजा कार्ड (Visa Card)- 1.5 से 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस


वहीं प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत मिलने वाले रूपे कार्ड (RuPay Card) पर खाताधारक को 1 से 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है. 
अलग-अलग कैटेगरी में में एटीएम कार्ड होल्डर को 5 लाख रुपये तक के इंश्योरेंस का लाभ मिल सकता है. अगर किसी व्यक्ति दुर्घटना में मृत्यु (Accidental Death Claim) हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को 5 लाख तक के इंश्योरेंस का लाभ मिल सकता है.


क्या है  इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रक्रिया


अगर किसी दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब आप डेथ कवरेज क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आप 5 लाख रुपये तक के कवरेज के लिए क्लेम कर सकते हैं. 


इसके अलावा अगर दुर्घटना में व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है, तो वह 1 लाख रुपये तक के  इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है. डेथ  इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको बैंक में डेथ सर्टिफिकेट और आश्रित से जुड़े जरूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे. 


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