Italian Marines Case: मुआवजे की 10 करोड़ राशि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराएं इटली सरकार- SC
Italian Marines द्वारा दो मछुआरों की हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक पीड़ित पक्ष को मुआवजे की पूरी राशि नहीं मिल जाती तब तक कोर्ट को इस मामले को बंद नही करना चाहिए.
नई दिल्ली: इटैलियन मरीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इटली सरकार को मुआवजे की राशि के रूप में 10 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है. ये राशि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा होगी.
CJI एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि मुआवजे की राशि पीड़ित परिवार को सौंपने के बाद इस मामले पर फैसला लिया जाएगा. मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.
पीड़ित पक्ष को नहीं मिली पूरी राशि
दरअसल, आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता इटली सरकार की ओर से मुहैया कराई गई है और इटली सरकार की ओर से मिली मुआवजे की राशि पर पीड़ित परिवार सहमत हो गया है.
दूसरी ओर इटली मरीन पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है हालांकि पीड़ित पक्ष ने कहा कि अभी मुआवजे की बताई गई पूरी राशि इटली सरकार ने नहीं दी है.
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केंद्र सरकार ने की थी केस बंद करने की अपील
पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक मुआवजे की पूरी राशि नहीं मिल जाती तब तक कोर्ट को इस मामले को बंद नही करना चाहिए.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केरल में इटैलियन मरीन द्वारा दो मछुआरों की हत्या करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दो इटली सैनिकों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को बंद करने की अपील की थी.
इन दोनों इटली सैनिकों पर फरवरी 2012 में केरल के तट पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने का आरोप है.
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