ITR भरने की बीत चुकी है लास्ट डेट, लेकिन बिना फाइन के अभी भी कर सकते हैं फाइल
ITR भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ चुकी हैं. हालांकि अभी भी कई सारे लोग बिना फाइन के आईटीआर भर सकते हैं. बता दें कि इनकम टैक्स नियमों के अनुसार 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने पर जुर्माना देना पड़ेगा.
नई दिल्ली. आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बीत चुकी है. अब आज से आपको आईटीआर भरने के लिए फाइन देना होगा. बता दें कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई निर्धारित की गई थी. 31 तारीख के बाद अपना आईटीआर भरने वालों को 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा. हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि, क्या वे अभी भी बिना जुर्माना दिए या कम जुर्माना देकर अपना आईटीआर भर सकते हैं.
ये लोग बिना फाइन के भर सकते हैं आईटीआर
बता दें कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई के बीतने के बाद भी कई सारे लोग बिना फाइन दिए अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्स विशेषज्ञों की राय मानें तो आयकर की धारा 234एफ के तहत किसी शख्स की फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल इनकम अगर छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उस पर देर से आईटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता.
आप इसे और आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते है कि, यदि आपकी इनकम वित्त वर्ष 2021-22 तक ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं देनी होगी. आपकी तरफ से फाइल किया जाना वाला आईटीआर जीरो आईटीआर कहलाएगा.
इन लोगों को भी मिलती है छूट
इसी तरह यदि कोई पुरानी टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करता है और उसकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा और 80 साल से कम है तो उसकी तीन लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. इसी तरह 80 साल से ज्यादा की उम्र वालों के लिए बेसिक छूट सीमा 5 लाख रुपये है.
ये लोग 1 हजार रुपये देखर भर सकते हैं आईटीआर
अगर आपकी कुल सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आप केवल 1 हजार रुपये का फाइन भर कर अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. वहीं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख या इससे ज्यादा है तो उन लोगों कोल अपना आईटीआर फाइल करने के लिए 5 हजार रुपये तक देने पड़ेगें.
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