नई दिल्ली: अगर आप नौकरीपेशा कर्मचारी हैं तो आपने भी कभी ना कभी ग्रेच्युटी के बारे में जिक्र जरूर सुना होगा. खास तौर पर प्राइवेट नौकरी वाले अक्सर ही ग्रेच्युटी के बारे में चर्चा करते रहते हैं. हालांकि इसके बावजूद भी कई सारे नौकरीपेशा लोगों को ग्रेच्युटी के बारे में सही से जानकारी नहीं होती. आज हम ग्रेच्युटी और इससे जुड़े नियमों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे. 


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क्या होती है ग्रेच्युटी


एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन और पीएफ के अलावा ग्रेच्युटी का फायदा भी मिलता है. ग्रेच्युटी किसी कर्मचारी को कंपनी की तरफ से मिलने वाले एक तोहफे की तरह से होती है. ग्रेच्युटी का एक छोटा हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी में से ही काटा जाता है. साथ ही कंपनी की तरफ से भी एक बड़ी रकम ग्रेच्युटी के तौर पर जमा की जाती है. अगर आप किसी कंपनी में 5 साल तक काम करते हैं तो आप वहां पर ग्रेच्युटी के हकदार होंगे. साथ ही अगर आप नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको गारंटीड तौर पर ग्रेच्युटी मिलेगी. 


पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट,1972


पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट,1972 के तहत ग्रेच्युटी का फायदा उस कंपनी के हर एक कर्मचारी को मिलता है जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. एक तय समय बिताने के बाद अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या बदलता या रिटायर हो जाता है तो उसे ग्रेच्युटी का फायदा मिलता है. इसके अलावा इस पर टैक्स का फायदा भी मिलता है. टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा को सरकार ने 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख का कर दिया है. इसके साथ ही नया वेज कोड लागू होने के बाद ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ जाएगी. 


कैसे कैलकुलेट होती है ग्रेच्युटी


ग्रेच्युटी को एक तय फॉर्मूले के मुताबिक निकाला जाता है. इसका फॉर्मूला है- कुल ग्रेच्युटी की रकम= (अंतिम सैलरी)x (15/26)x (कंपनी में कितने साल काम किया). 


अगर मान लिया जाए कि किसी कर्मचारी ने 20 साल एक ही कंपनी में काम किया और उसकी आखिरी सैलरी 75 हजार रुपये है. तो महीने की चार दिन की छुट्टी के हिसाब से 26 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी काउंट किया जाएगा. इस तरह कुल ग्रेच्युटी की रकम 75000x(15/26)x (20)= 865385 रुपये. 


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