जानिए कैसे पता करें आपका चालान कटा है या नहीं, ऐसे जमा करें E-Challan
ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें वाहन चालकों को यह पता ही नहीं है कि उनका चालान कट गया है. आप एक सामान्य सी प्रक्रिया को अपनाकर अपना E-Challan जमा कर सकते हैं.
नई दिल्ली: देशभर में ट्रैफिक नियम सख्त हो गए हैं. अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आप बच नहीं पाएंगे. अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो आपका ऑनलाइन चालान भी काटा जा सकता है.
परिवहन मंत्रालय ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा शुरू की है.अब आप घर बैठे ही E-Challan सुविधा का लाभ उठाकर ऑनलाइन ही चालान जमा कर सकते हैं.
कैसे पता करें चालान का Status
सबसे पहले आपको echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
अब आपको वेबसाइट पर उपलब्ध Check Challan Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे.
यहां पर आपको वाहन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
अब आपको यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा.
इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा.
इसके बाद आपको 'Get Detail' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है अथवा नहीं.
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कैसे जमा करें E-Challan
अगर आपका चालान कटा है, तो आप ऑनलाइन भी इस चालान को जमा कर सकते हैं.
इसके लिए आपको चालान के आगे दिए गए 'Pay Now' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा.
इसके बाद आपके राज्य की ई-चालान पेमेंट वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी.
इसके बाद आपको 'Next' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपके पेज पर पेमेंट कंफर्मेशन का पेज खुलकर सामने आ जाएगा.
इसके बाद आपको 'Proceed' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
अब आप डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं.
पेमेंट करते ही आपका चालान जमा हो जाएगा.
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