How to file Updated ITR: अपडेटिड आयकर रिटर्न (Updated ITR) दाखिल करने की समय सीमा आ गई है और अगर 31 मार्च तक इसे दाखिल नहीं किया गया तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में से किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए अपडेटिड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च ही है.


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इसलिए, यदि आपने अभी तक अपना अपडेटिड आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो केवल एक दिन शेष रह गया है. इसे फाइल करना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. हालांकि, यदि आप सावधान नहीं हैं तो अंतिम समय में इसे दाखिल करने से मुश्किलें हो सकती हैं.


अंतिम समय में अपडेटिड आयकर रिटर्न भर रहे हैं तो कई टिप्स हैं, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए.


महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठा करें
सबसे पहली बात, अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठा करें. यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आपको फॉर्म 16 की आवश्यकता होगी, और यदि आपने नौकरी बदल ली है, तो अपने पिछले नियोक्ता से भी फॉर्म 16 लेना न भूलें. फॉर्म 26AS अपने पास रखें, जो वर्ष के दौरान आपके वेतन और अर्जित ब्याज से काटे गए करों को दर्शाता है.


TDS प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच करें
फाइल करने से पहले, अपने TDS  प्रमाणपत्रों का फॉर्म 26AS से मिलान करना सुनिश्चित करें. यह कदम सुनिश्चित करता है कि काटे गए सभी कर सही ढंग से दर्शाए गए हैं. याद रखें, केवल फॉर्म 26एएस में दिखाए गए टीडीएस क्रेडिट की गणना की जाएगी.


अपने सभी आय स्रोतों की सूची बनाएं
किसी भी आय स्रोत को नजरअंदाज न करें, चाहे वह आपके बचत खाते से प्राप्त ब्याज हो या फिक्स्ड डिपॉजिट. इन राशियों की पुष्टि करने और उन्हें अपनी कुल आय में जोड़ने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट या पासबुक शो करें.


अपनी कुल आय और कर की गणना करें
एक बार जब आपके सभी दस्तावेज व्यवस्थित हो जाएं, तो अब अपनी कुल आय और आपके बकाया कर की गणना करें. अपनी कर योग्य आय को कम करने के लिए एचआरए या धारा 80 सी जैसी किसी भी कटौती या छूट का दावा करना न भूलें जिसके लिए आप पात्र हैं.


सही आईटीआर फॉर्म चुनें
अपने आय स्रोतों के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म चुनें. आयकर विभाग की वेबसाइट अब पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराती है, जिससे प्रक्रिया आसान हो गई है.


अपनी छूट प्राप्त आय घोषित करें
अपनी कर योग्य आय के अलावा, कर से मुक्त किसी भी आय की रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें, जैसे कि पीपीएफ या लाभांश से ब्याज.


अपना ITR सत्यापित करें
एक बार जब आप अपना रिटर्न दाखिल कर दें, तो 120 दिनों के भीतर इसे सत्यापित करना न भूलें. आप आधार ओटीपी और नेट बैंकिंग सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं.


ई-रिफंड सेट करें
यदि आपका रिफंड बकाया है, तो सुनिश्चित करें कि ई-रिफंड प्राप्त करने के लिए आपके पैन से जुड़ा आपका बैंक खाता ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पूर्व-सत्यापित है.


यदि आवश्यक हो तो सुधार करें
और अंत में, यदि आपको दाखिल करने के बाद कोई गलती दिखाई देती है, तो आप हमेशा एक संशोधित आईटीआर जमा कर सकते हैं.


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