Submit Life Certificate: प्रत्येक केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगी के लिए अपनी पेंशन जारी रखने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है. इसका मतलब आज अंतिम दिन है. बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत आसान है. पहले, जीवन प्रमाणपत्र जमा करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन, टेक्नॉलॉजी के साथ, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है. पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक शाखा में जाने के अलावा ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, या डोरस्टेप बैंकिंग का भी विकल्प चुन सकते हैं.


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जीवन प्रमाण पत्र पिछली बार जमा करने की तारीख से 12 महीने तक वैध रहता है. कोई भी पेंशनभोगी अपने PPO नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ आसानी से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त और जमा कर सकता है.


समय सीमा चूकने पर रुक सकती है पेंशन
अगर कोई पेंशनभोगी 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन रोकी जा सकती है. प्रमाणपत्र केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (CPPC) तक पहुंचने के बाद ही समान राशि जारी की जाएगी.


जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का तरीका
जीवन ब्राह्मण पोर्टल, 'UMANG' मोबाइल एप्लिकेशन, डोर टू डोर बैंकिंग (DSB) एजेंट, डाकघरों में बायोमेट्रिक डिवाइस, वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया जैसे ऑप्शन के साथ आप जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं.


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