NPS Nominee Update: NPS (National Pension Scheme) पंजीकृत व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गईवॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मार्केट से जुड़ी योजना है. यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को उनके सेवानिवृत्ति बचत में योगदान करने का अवसर देती है.
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFDRA) एनपीएस सदस्यों को अपने खातों में अधिकतम तीन नामांकित (nominee) व्यक्तियों को जोड़ने की अनुमति देता है. ध्यान दें कि सभी नामांकित व्यक्तियों के लिए कुल शेयर प्रतिशत 100 प्रतिशत होना चाहिए और ग्राहक को बचत का वह हिस्सा दर्ज करना होगा जो वह प्रत्येक नामांकित व्यक्ति को उसकी मृत्यु पर प्रदान करना चाहता है.
NPS खाते में नामांकित (nominee) व्यक्ति को जोड़ने का तरीका
स्टेप 1: CRA NSDL वेबसाइट पर जाएं और अपने खाते में लॉग इन करें.
स्टेप 2- मेनू से 'demographic changes' विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 3-व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने के लिए आगे बढ़ें और नॉमिनेशन डिटेल्स को जोड़ने या अपडेट करने के लिए क्लिक करें.
स्टेप 4-उस tier के टाइप को चुनें जिसके लिए नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट किया जाना है.
स्टेप 5- नाम, जन्मतिथि सहित नामांकन विवरण दर्ज करें और रिश्ते की स्थिति का उल्लेख करें, और फिर सेव करने के लिए आगे बढ़ें.
स्टेप 6- यदि आवश्यक हो तो और अधिक नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं.
स्टेप 7: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और संशोधनों को मान्य करने के लिए ई-साइन करें.
स्टेप 8- आपको अपना आधार या आधार वर्चुअल आईडी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी.
स्टेप 9: वेरिफाई करने के लिए आगे बढ़ें. प्रमाणीकरण के बाद नॉमिनी की जानकारी NPS रिकॉर्ड में अपडेट कर दी जाएगी.
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