नई दिल्ली: पैन कार्ड किसी भी भारतीय नागरिक के लिए वित्तीय लेन-देन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. आयकर विभाग ने मंगलवार को पैन कार्ड को लेकर अलर्ट जारी किया है. अगर आप पैन कार्ड को अपने आधार से 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक नहीं करते हैं, तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. 


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आयकर विभाग ने ट्वीट कर जारी किया अलर्ट


आयकर विभाग ने बीते मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए यह अलर्ट जारी किया है कि सभी पैन कार्ड धारकों को अपना पैन आधार से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. ट्वीट में यह अलर्ट जारी किया गया है, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारक, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. अन्यथा 1 अप्रैल, 2023 से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. अतिआवश्यक सूचना. देर न करें, इसे आज ही लिंक करें.'



पैन को आधार से इस तरह करें लिंक


पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट करना होगा.


इसके बाद आपको वेबसाइट 'ई-फाइलिंग' सेक्शन पर विजिट करना होगा.


इसके बाद आपको 'Quick Links' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.


इसके बाद आपको 'Link Aadhaar' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 


इसके बाद आपको PAN, Aadhaar Number और अपना नाम दर्ज करना होगा. 


इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसे दर्ज करने के बाद आधार और पैन लिंक हो जाएगा.


SMS के जरिए भी कर सकते हैं पैन को लिंक


आप अपने पैन कार्ड को आधार से एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं. 


इसके लिया आपको अपनेरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा.


एसएमएस का फॉर्मेट UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> रहेगा.


अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम और जन्मतिथि समान हैं, तो आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा. 


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