Fixed Deposit: अगर एफडी पर बचाना है ब्याज, तो पैन कार्ड लिंक करना होगा जरूरी
फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्सेबल होता है. अगर आप एफडी से अपना पैन कार्ड नहीं लिंक करते हैं, तो आपके एफडी अमाउंट पर टैक्स की दर बढ़ जाती है.
नई दिल्ली: बहुत से लोग बचत करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के विकल्प का चुनाव करते हैं. निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट का चुनाव इसलिए भी निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प रहता है कि क्यों इसमें अच्छे रिटर्न के साथ-साथ पूंजी सुरक्षित रहने का भरोसा भी बना रहता है.
अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में यह अधिक सुरक्षित निवेश विकल्प है. हालांकि एफडी में निवेश की गई राशि पर मिलने वाले ब्याज पर निवेशकों को टैक्स भी अदा करना पड़ता है.
क्यों जरूरी है पैन कार्ड लिंक करना
अगर आपने एफडी में निवेश किया है, तो आपको इस राशि पर टैक्स भी अदा करना पड़ता है. हालांकि अगर आपकी आय इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कम है, तो आपको एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स अदा करने की कोई जरूरत नहीं है.
अगर आपकी आय इनकम टैक्स स्लैब के तहत आयकर अदा करने के दायरे में आती है, तो आपको एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स अदा करना पड़ता है.
लेकिन अगर आप अपनी एफडी से अपना पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं, तो आपको 20 प्रतिशत की दर से ब्याज पर टैक्स अदा करना पड़ता है.
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कैसे बचाएं एफडी पर टैक्स?
आप पैन कार्ड लिंक करने के अलावा कई अन्य विकल्पों को अपनाकर भी टैक्स बचा सकते हैं. अगर आपकी आय इनकम टैक्सबेल लिमिट से कम है, तो आपको अपनी बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा.
इसके लिए आपको 15G और 15H फॉर्म जमा करने होते हैं, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं. इन फॉर्म्स में आप बताते हैं कि आपकी कमी इतनी नहीं है कि आपसे टैक्स वसूला जाए.
अगर आपकी आय 60 साल से कम है, तो आपको 15G फॉर्म भरना होगा. वहीं अगर आपकी आयु 60 साल से अधिक है, तो आपको 15H फॉर्म भरना होगा.
कितनी आय पर नहीं लगता है टैक्स
अगर किसी व्यक्ति की आयु 60 साल से कम है और उसी सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम है, तो उसे टैक्स नहीं अदा करना पड़ेगा.
वहीं अगर आपकी आयु 60 से 80 साल के बीच है और आपकी सालाना आय तीन लाख से कम है, तो आपको टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा.
अगर आपकी आयु 80 साल से अधिक है और आपकी सालाना आय पांच लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं अदा करना पड़ेगा.
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अगर कोई व्यक्ति 60 साल से कम है और उनकी सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये या इससे कम है तो उन्हें टैक्स नहीं देना होता है. 60 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के लोगों के लिए टैक्स छूट की यह लिमिट 3 लाख रुपये है. 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को सालाना 5 लाख रुपये पर टैक्स छूट मिलती है.
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