Corona Guidelines: नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर मिलेगी टोकन से एंट्री, दो मरीज मिलने पर बिल्डिंग होगी सील

नोएडा डीएम सुहास एल वाई ने जिले में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग को लेकर नए नियम जारी किए हैं. जिसके तहत बिल्डिंग में एक कोविड मरीज मिला, तो उस पूरे फ्लोर को सील कर दिया जाएगा.

Written by - Harsha Chandwani | Last Updated : Apr 5, 2021, 02:11 PM IST
  • नोएडा में कोविड के लिए नए नियम जारी
  • जिले में सोमवार को मिले कोविड के सबसे ज्यादा मरीज
  • भीड़-भाड़ वाले इलाकों में होगी टोकन से एंट्री
Corona Guidelines: नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर मिलेगी टोकन से एंट्री, दो मरीज मिलने पर बिल्डिंग होगी सील

नई दिल्ली: कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. उत्तरप्रदेश में जनपद गौतम बुद्ध नगर में सोमवार को इस साल कोरोना के एक दिन में सबसे अधिक 97 मामले सामने आए हैं.

कोरोना मरीज मिलने पर बिल्डिंग हो जाएगी सील

गौत्तमबुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई ने रविवार को कंटेनमेंट जोन को लेकर नया आदेश जारी किया.  डीएम ने कहा नोएडा में अपार्टमेंट्स में एक कोरोना मरीज मिलने पर पूरे फ्लोर को सील किया जाएगा.

वहीं अगर अपार्टमेंट में एक से अधिक कोरोना मरीज मिलते हैं, तो पूरी इमारत को सील कर दिया जाएगा. साथ ही उस अपार्टमेंट के 100 मीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा.

बता दें, नोएडा के तमाम अस्पतालों में अभी 544 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है. जनपद में कोविड-19 के कुल 26,481 मामले सामने आए हैं, इनमें से 25,845 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं.

वहीं, संक्रमण की वजह से अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं.

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भीड़-भाड़ वाले इलाकों के लिए नए निर्देश हुए जारी

एनसीआर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने जिले  के सभी मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और भीड़ वाली जगहों में टोकन (Token) के जरिए एंट्री देने का निर्देश दिया है. 

प्रशासन के मुताबिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सिनेमाघर, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जितनी क्षमता है, उतने ही लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी. 

वहीं, बाकी लोगों को बाहर इंतजार करना होगा. बाकी लोगों को टोकन के जरिए प्रवेश मिलेगा. जो लोग इंतजार में होंगे, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

लखनऊ में भी जारी हुआ नया आदेश 

कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने नया आदेश जारी किया है, इस आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान एक समय में 100 लोग ही मौजूद रहेंगे. 

एक समय में एक समारोह स्थल पर में अधिकतम 100 लोग ही रह सकते हैं, अगर एक समय में एक जगह पर इससे अधिक लोग मौज्जोद होंगे, तो उनपर कार्रवाई की जा सकती है. 

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