नई दिल्लीः अगर आप अविवाहित हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप हरियाणा में 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन के पात्र नहीं होंगे. पुरुष या महिला दोनों के लिए ये नियम लागू होंगे. हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन का पात्र होने के लिए लाभार्थियों को आधिकारिक तौर पर अविवाहित रहना होगा. लिव-इन पार्टनर लाभ पाने के हकदार नहीं हैं.


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जानिए क्या है पेंशन स्कीम
मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 1 जुलाई से 45 से 60 साल की उम्र के उन अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना शुरू की है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है. हालांकि, समान आयु वर्ग के विधुर और विधवाओं के लिए उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है.


लाभार्थियों को मिलेगी आईडी
एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि प्रत्येक लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा. खास बात यह है कि अगर लाभार्थी शादी करता है तो उसे विभाग को सूचित करना होगा अन्यथा उससे 12 प्रतिशत ब्याज के साथ कुल राशि की वसूली की जाएगी.


सरकार ने लिया ये फैसला
उन्होंने कहा कि इसके अलावा यदि व्यक्ति कोई अन्य पेंशन ले रहा है तो वह अविवाहित पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 65,000 अविवाहित पुरुष और महिलाओं के अलावा 5,687 विधुर या विधवाएं हैं. अविवाहितों के लिए पेंशन पर सालाना करीब 240 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं साथ ही लोकसभा का चुनाव भी 2024 में होगा. इसको लेकर हरियाणा सरकार कई तरह की योजना लागू कर रही है.


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