1 April Tax rules: 1 अप्रैल एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जिसके बाद आयकर पर केंद्रीय बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं. इन बदलावों की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में अपने बजट भाषण में की थी.


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टैक्स नियमों में होने वाले कुछ बदलावों पर ध्यान दें. यह बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे.


अभी भी पुरानी कर व्यवस्था चुनने का अधिकार
नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट रूप से अपनाया जाएगा जिसका उद्देश्य कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और नई व्यवस्था में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना है. हालांकि, करदाताओं को अभी भी पुरानी कर व्यवस्था पर बने रहने की स्वतंत्रता होगी यदि यह उनके लिए अधिक फायदेमंद है.


टैक्स स्लैब
टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे: 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा, 6 लाख से 9 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा, 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा. 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स लगेगा और ₹15 लाख और उससे अधिक पर 30% टैक्स लगेगा.


Standard Deduction
₹50,000 की मानक कटौती, जो पहले पुरानी कर व्यवस्था पर लागू थी, अब नई कर व्यवस्था में शामिल कर दी गई है. इससे नई व्यवस्था के तहत कर योग्य आय में और कमी आएगी.


सरचार्ज कितने फीसदी लगेगा?
5 करोड़ से अधिक की आय पर सरचार्ज की उच्चतम दर 37% को घटाकर 25% कर दिया गया है.


जीवन बीमा पॉलिसी
जीवन बीमा पॉलिसियों से परिपक्वता आय जो 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की जा रही, जिसका कुल प्रीमियम ₹5 लाख से अधिक है वह कराधान के अधीन होगा.


लीव एनकैशमेंट पर छूट बढ़ी
गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट कर छूट सीमा 3 लाख रुपये थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है.


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