NPS New Guidelines: सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, बदल गया कंट्रीब्यूशन का ये रूल, पेंशन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी
New pension Guidelines: केंद्र ने निलंबन अवधि, अवैतनिक अवकाश अवधि, परिवीक्षा अवधि और कई अन्य के लिए नए एनपीएस योगदान को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं.
Government employees news: केंद्र ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में योगदान के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. ये दिशा-निर्देश कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन में 07 अक्टूबर, 2024 को जारी किए गए.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दिशा-निर्देश मौजूदा प्रावधानों की ही पुष्टी करते हैं, जिसमें एनपीएस में मासिक वेतन का 10% योगदान की आवश्यकता को जरूरी बताया गया है. राशि को हमेशा निकटतम पूर्ण रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा.
वहीं, निलंबन की अवधि के दौरान, कर्मचारी अपना योगदान जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं. यदि निलंबन को बाद में कर्तव्य के रूप में माना जाता है, तो उस समय वेतन के आधार पर योगदान की पुनर्गणना की जाएगी.
कंट्रीब्यूशन किन्हें करना है और किन्हें नहीं?
अंशदान में सभी विसंगतियां लागू ब्याज के साथ पेंशन खाते में जमा कर दी जाएंगी. जो कर्मचारी अनुपस्थित हैं या अवैतनिक अवकाश पर हैं, उन्हें अंशदान करने की आवश्यकता नहीं होगी. अन्य विभागों या अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को भी एनपीएस में योगदान देना होगा, यदि उनका ट्रांसफर आदि नहीं हुआ हो.
परिवीक्षा (Probation) पर चल रहे कर्मचारियों को भी अनिवार्य रूप से अंशदान करना होगा. ऐसे मामलों में जहां अंशदान जमा करने में देरी होती है, वहां प्रभावित कर्मचारियों को ब्याज सहित उनका अंशदान मिलेगा.
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