नई दिल्ली: बुढ़ापे के वक्त हर किसी को अपने खर्चे सही से मैनेज करने के लिए एक नियमित आय की जरूरत पड़ती है. नौकरीपेशा लोगों को बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रुप में एक नियमित आय मिलती रहती है. लेकिन छोटे व्यापारियों को उनके बुढ़ापे में इस तरह की किसी भी सुविधा का सहारा नहीं मिल पाता है. एसे लोगों की सहायता करने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS Trader) नाम की स्कीम चलाई जा रही है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्या है ये योजना


भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS Trader) असंगठित क्षेत्र के लोगों को बुढ़ापे समय पेंशन का सहारा देती है. अगर आप राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़कर बुढ़ापे के समय पेंशन सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाकर योजना में शामिल हो सकते हैं. इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाते की जानकारी को दस्तावेज के तौर पर देना होगा. या फिर आप www.maandhan.in पर जाकर भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं.


कौन हो सकता है शामिल


सरकार की राष्ट्रीय पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है. सबसे पहले तो योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इसके साथ ही अगर आप आयकर दाता हैं यानी अगर आप इनकम टैक्स जमा करते हैं तो, आप इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे. 


हर महीने मिलेगी कितनी पेंशन


इस योजना से केवल वह व्यक्ति ही जुड़ सकता है, जो आयकर दाता ना हो. योजना में आपको मासिक तौर पर 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक योगदान करना होगा. इसके बाद आपको हर महीने पेंसन के तौर पर 3 हजार रुपये की रकम दी जाएगी. 


यह भी पढ़ें: Aadhaar card से आज ही लिंक करा लें पैन कार्ड, वरना देना पड़ेगा मोटा जुर्माना


Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.