नई दिल्लीः Income Tax Return को दाखिल करने के लिए अब सिर्फ दो दिनों का समय ही बाकी है. अभी भी आपने अगर अपना ITR नहीं भरा है तो सारे काम छोड़कर पहले इसे पूरा कर लीजिए. दरअसल ITR भरना मुश्किल से 10 मिनट का काम होता है. लेकिन जरूरी है कि आप इसके लिए जरूरी दस्तावेज पहले से ही जुटा कर रख लें. इसके लिए कुछ जरूरी Document के क्या मायने. हम आपको यहां बता रहे हैं. 


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सबसे पहले एक चेकलिस्ट तैयार करें कि कौन-कौन से Document आपके पास हैं. उन्हें कुछ इस तरह नोट कर लें. 
पैन (PAN) कार्ड 
आधार कार्ड
फॉर्म 16.
फॉर्म 26AS
सैलरी स्लिप
बैंक और पोस्ट ऑफिस से इंट्रस्ट सर्टिफिकेट
टैक्स सेविंग प्रूफ
होम लोन के दस्तावेज


क्यों है फॉर्म-16 जरूरी
नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए फॉर्म-16 जरूरी दस्तावेज होता है. इसके जरिए ही ITR दाखिल किया जाता है. यह दस्तावेज किसी भी कर्मचारी को उसकी कंपनी की तरफ से दिया जाता है.



इसमें कर्मचारी की सैलरी से टैक्स कटने की पूरी जानकारी होती है और साथ ही दी गई सैलरी की भी जानकारी होती है. हर नियोक्ता को अपने कर्मचारी को फॉर्म-16 देना जरूरी होता है. 


ऐसी इन्वेस्टमेंट, जो Tax बचाती हैं
टैक्स बचाने के लिए कुछ टैक्स सेविंग निवेश किए जाते हैं. कई बार  ITR  दाखिल करते हुए इसके प्रूफ देने की जरूरत होती है. ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ एलआईसी प्रीमियम की रसीद, पीपीएफ में निवेश की पासबुक, ईएलएसएस का सबूत, दान की रसीद, ट्यूशन फीस की रसीद आदि हो सकती है. 


मेडिकल इंश्योरेंस 
सेक्शन 80डी के तहत आप 25 हजार रुपये तक हेल्थ इंश्योंरेस प्रीमियम पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए, आपके जीवनसाथी के लिए, बच्चों के लिए हो सकती हैं. अगर आप सीनियर सिटिजन हैं तो आप 50 हजार रुपये तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट पा सकते हैं. तो इन सबकी रसीद भी आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त अपने साथ रखें. 


फॉर्म 26AS
आयकर विभाग से जारी इस फॉर्म पर किसी भी व्यक्ति की आय पर लगे टैक्स की पूरी जानकारी होती है. इसे आयकर विभाग की वेबसाइट से अपना पैन नंबर डालकर निकाला जा सकता है. आप चाहे तो अपने फॉर्म-16 और फॉर्म 26एएस की तुलना भी कर सकते हैं कि दोनों जगह टैक्स डिडक्शन समान है या नहीं.



पिछले ही महीने सरकार ने फॉर्म 26एएस में कुछ बेहतरी भी की है, जिसके तहत तमाम कैटेगरी में जानकारी दिखाई जाती है. 


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