नई दिल्लीः Income Tax Return भरने की आखिरी तारीख एक बार और आ गई है. पहले ITR भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, जिसे लोगों के अनुरोध पर बढ़ा दिया गया था. अब Income Tax Return भरने की आखिरी तारीख 10 January है, ऐसे में Return दाखिल करने के लिए अब शुक्रवार सहित आपके पास 3 दिन हैं.
इसलिए आखिरी दिन के Rush से बचने के लिए अभी से Return दाखिल कर लीजिए. ऐसा नहीं होने पर आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
Income Tax विभाग ने भी किया आगाह
Corona महामारी को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया- क्या अब भी आपने अपना ITR नहीं दाखिल किया. जल्दी कीजिए. हालांकि जिन करदाताओं के खातों की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जनवरी 2021 है.
Hope you have filed your Income Tax Return by now!
More than 5.16 crore Income Tax Returns for AY 2020-21 have already been filed till 06th of January, 2021.
If you haven't, please file your #ITR for AY 2020-21 TODAY!
Visit https://t.co/EGL31K6szN for details.#ITR#AajHiFileKaro pic.twitter.com/KKqX28jOxZ— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 7, 2021
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ये Document रखें पास
सबसे पहले ITR फाइल करने के लिए अपना PAN, Aadhaar, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS वगैरह अपने पास निकाल कर रख लें. आप जो डिटेल भरेंगे उसके लिए ये सब जानकारियां काम आएंगी. अब यह पता करें कि आप को कौन सा-फॉर्म भरना है.
उदाहरण के लिए ITR 1 ‘सहज’ फॉर्म उन नागरिकों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है. उन्हें सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी से किराया, सेविंग्स अकाउंट पर हासिल ब्याज आदि के जरिए कुल 50 लाख रुपये सालाना तक आमदनी होती है.
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ऐसे भरें अपना Income Tax
Income Tax विभाग ने ITR-1 और 4 के लिए झटपट प्रोसेसिंग सेवा की शुरुआत की है. इसकी मदद से आप AY 2020-21 फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा आप Offline और Online भी आयकर भर सकते हैं. Offline भरने का तरीका है कि ITR फॉर्म डाउनलोड कीजिए, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड कीजिए. अगर आप Online Tax भरना चाहते हैं तो इसके लिए Steps Follow कीजिए.
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.
- ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
- सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर चुनें
- अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें
- अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें
- इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें
- इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी
- इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं.
- सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.
- इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें.
रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन है जरूरी
आईटीआर भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूर करें क्योंकि इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है. आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं. अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
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