नई दिल्ली: अगर आप बीमा पॉलिसी होल्डर हैं तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है. दरअसल बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली संस्था इरडा (IRDAI) पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक नया नियम लाने जा रही है. IRDAI जल्द ही एक ऐसा नियम जारी करने वाला है, जिसके तहत पॉलिसीहोल्डर को इंश्योरेंस एजेंट बदलने का मौका मिलेगा.


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मौजूदा पॉलिसी में ही बदल पाएंगे एजेंट


अगर आप अपने इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस से खुश नहीं है तो अब मौजूदा पॉलिसी में ही आपको अपने एजेंट को बदलने का विकल्प मिलेगा. ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जल्द ही पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्टेबलिटी का विकल्प देने जा रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि आप पॉलिसी लेने के बाद भी अपने इंश्योरेंस एजेंट को आसानी से बदल सकते हैं. बता दें कि पहले पॉलिसी लेने के बाद इंश्योरेंस एजेंट को बदलने का मौका नहीं मिलता था.


इन इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मिलेगा विकल्प


मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो जनरल इंश्योरेंस में एजेंट पोर्टेबलिटी का फायदा हर किसी को नहीं मिलेगा. बल्की इसका लाभ केवल उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास 20 साल तक की अवधि की पॉलिसी है और वे शुरुआती प्रीमियम के बाद अगर पॉलिसी होल्डर अपने एजेंट की सर्विस से संतुष्ट नहीं है वे इंश्योरेंस एक्सचेंज के माध्यम से एजेंट में बदलाव कर सकता हैं और नए एजेंट का चुनाव कर सकता हैं. एजेंट में बदलाव होने पर प्रीमियम पर मिलने वाला कमीशन फिर नए एजेंट को मिलेगा.


IRDAI जल्द लागू कर सकता है नियम


मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जल्द ही एजेंट बदलने के नियम को लागू कर सकता है. वहीं मिली जानकारी के मुताबिक, लंबी अवधि की पॉलिसी की वजह से लाइफ इंश्योरेंस एजेंट पर नियम करने का फैसला किया गया है. बेहतर सर्विस नहीं मिलने पर पॉलिसी होल्डर को एजेंट में बदलाव का विकल्प पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा.  


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