PAN-AADHAAR Link: 11.5 करोड़ लोगों को तगड़ा झटका! बंद हुआ पैन कार्ड, अब भरना होगा भारी जुर्माना!
Pan Card Closed: धारा 234H में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे अपने पैन को आधार से लिंक करना आवश्यक है, एक अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा
Pan Card Closed: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBCT) द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब में कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण कुल 11.5 करोड़ पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) कर दिए गए थे. पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा इस साल की शुरुआत में 30 जून को समाप्त हो गई थी.
भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं और उनमें से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है. RTI जवाब में आगे कहा गया है कि 12 करोड़ से अधिक पैन कार्डों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, जिनमें से 11.5 करोड़ कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं. RTI मध्य प्रदेश स्थित कार्यकर्ता चंद्र शेखर गौड़ द्वारा दायर की गई थी.
नए पैन कार्ड खारकों को मिलती है सुविधा
पैन कार्ड के नए आवेदकों के लिए, आवेदन चरण के दौरान आधार-पैन लिंकिंग स्वचालित रूप से की जाती है. मौजूदा पैन धारकों के लिए, जिन्हें 1 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पैन आवंटित किया गया था, उन्हें पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है.
RTI जवाब में इस बात पर जोर दिया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 139AA की उप-धारा (2) के तहत, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, उसे अपना आधार नंबर सूचित करना अनिवार्य है.
आरटीआई जवाब में आगे कहा गया, 'पैन और आधार को एक अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले लिंक करना आवश्यक था, ऐसा न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाता है.'
कैसे करें एक्टिवेट
इसके अलावा, धारा 234H में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, जिसे अपने पैन को आधार से लिंक करना आवश्यक है, एक अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए CBDT ने 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. तो अगर आपको दोबारा पैन चालू करवाना है तो 1000 रुपये का फाइन भरना होगा.
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