Pan से Aadhar को लिंक करने की समयसीमा इस तारीख तक बढ़ी, जानिए नई डिटेल्स
सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है. एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई.
नई दिल्लीः सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है. एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई. इससे करदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए कुछ और समय मिल सकेगा. पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च थी.
जानिए क्या है नियम
बयान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपनी आधार संख्या की जानकारी दे सकेगा. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति जिसे एक जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और वह आधार नंबर पाने का पात्र है, उसे संबंधित प्राधिकरण को तय शुल्क के भुगतान के साथ 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार नंबर की जानकारी देने की जरूरत होगी. ऐसा करने पर विफल होने पर एक अप्रैल, 2023 से उनपर जुर्माना लग सकता है.
अब पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया है. एक जुलाई, 2023 से ऐसे करदाता जो अपने आधार की जानकारी देने में विफल रहे हैं उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. अभी तक 51 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने आधार और पैन को लिंक कराने के लिये पहले भी कई बार डेडलाइन जारी की है और टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय देने के लिये कई बार इसे बढ़ाया जा चुका है. फिलहाल इसे 1000 रुपये की लेट फीस देकर लिंक कराया जा रहा है. 31 मार्च 2022 से पहले आधार-पैन को लिंक कराने के लिये कोई चार्ज नहीं लग रहा था लेकिन एक अप्रैल 2022 के बाद से 500 रुपये की लेट फीस और 1 जुलाई के बाद ये जुर्माना 1000 रुपये हो गया. डेडलाइन बढ़ने की स्थिति में एक बार फिर से जुर्माना बढ़ाया जा सकता है.
आयकर विभाग के कानून की धारा 139 AA के तहत एक जुलाई 2017 से पहले जारी किये गये सभी पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया गया है, जबकि इसके बाद से जारी किये गये पैन कार्ड बाई डिफॉल्ट आधार से जोड़ कर ही बनाये गये हैं. अब तक 61,73,16,313 लोगों को पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिसमें से 46,70,66,691 लोगों ने लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है. आयकर विभाग ने असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के राज्यों से आने वाले नागरिकों के अलावा NRI और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इस प्रक्रिया से छूट दे रखी है.
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