Paytm ने निकाला RBI के फैसले का तोड़! अब इस तरीके से मुहैया कराएगा बैंकिंग सुविधा
Paytm Payments Bank: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद से बंद करने का आदेश सुनाया है. 29 के बाद कंपनी के बैंक में कोई राशि जमा हो सकती. हालांकि, पेटीएम ने इस फैसला का तोड़ निकाल लिया है.
Paytm Payments Bank: पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शेखर शर्मा ने गुरुवार को कहा कि कंपनी अब केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेगी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं. पेटीएम के इस फैसले का मतलब है कि कंपनी ने RBI द्वारा बीते दिन लगाई गई रोक का तोड़ निकाल लिया है. हालांकि, बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से लिए गए फैसला ने पेटीएम को काफी हद तक प्रभावित किया है.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद से बंद करने का आदेश सुनाया है. 29 के बाद कंपनी के बैंक में कोई राशि जमा हो सकती. इसके अलावा भी कई तरह के प्रतिबंध पेटीएम पर लगाए गए हैं. अब जहां एक दिन बाद विजय शेखर शर्मा ने निजी चैनल से बात करते हुए कहा, 'अब से, केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेंगे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ नहीं. हम देश के बड़े बैंकों से मिले समर्थन से अभिभूत हैं.'
शर्मा ने कहा, 'आरबीआई के निर्देशों के कारण कंपनी का बिजनेस प्रभावित नहीं होगा.' साथ ही उन्होंने कहा कि RBI ने उन्हें कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी नहीं भेजी है.
पेटीएम को हुआ नुकसान
2021 में सूचीबद्ध होने के बाद पेटीएम का आज का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है. खुद संस्थापक शर्मा को भी नुकसान हुआ है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी में 19.4% हिस्सेदारी रखने वाले शर्मा को शेयरों में गिरावट के कारण गुरुवार को लगभग 233 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. उनके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक की 51% हिस्सेदारी है.
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