नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिहाज से सालाना 6,000 रुपये प्रदान करती है. इस योजना के तहत हर चार माह के अंतराल पर रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 2,000 रुपये की किस्त भेजी जाती है. सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन की शर्तों में कुछ बदलाव किया है. 


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अपने नाम करनी होगी जमीन
अभी तक PM Kisan Yojana के तहत संयुक्त परिवार के सदस्यों को भी इस योजना का लाभ मिलता रहा है. अब सरकार ने इस योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया है. अब आपको अपने आवेदन फॉर्म में अपनी कृषि भूमि के प्लाट नंबर का उल्लेख करना जरूरी है. इस योजना के तहत संयुक्त परिवार के सदस्यों को अब अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करानी होगी, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा. 



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अपात्र किसानों को हटाने का प्रयास
वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PM Kisan Yojana के लिए आंवटित राशि में कटौती का ऐलान किया था. इसके बाद से ही इस योजना से जुड़े अपात्र किसानों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. अपात्र किसानों से किस्त की रकम वापस ली जा रही है. सरकार के संयुक्त परिवारों को लेकर नियम बदलने का भी यही कारण है कि अपात्र किसानों को इस योजना से हटाया जा सके. 


अभी तक संयुक्त परिवार के किसान अपने हिस्से की खेतियानी जमीन को आधार बनाकर योजना का लाभ ले रहे थे. अब इन किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर कराना होगा. 


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