PM Kisan Yojana: 33 लाख अपात्र किसानों को मिला पैसा, सरकार ने दिए कार्रवाई के आदेश
PM Kisan Yojana के तहत गलत जानकारी देकर योजना का लाभ उठा रहे अपात्र किसानों पर सरकार कार्रवाई करने जा रही है.
नई दिल्ली: सरकार PM Kisan Yojana के तहत देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान कर रही है. अभी तक बड़ी संख्या में किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है. इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को हर चार महीने के अंतराल पर 2,000 की किस्त प्रदान की जाती है.
अपात्र किसानों पर होगी कार्रवाई
भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी PM Kisan Yojana के तहत लगभग 32.91 लाख अपात्र किसान PM Kisan Samman Nidhi का लाभ उठा रहे हैं. इन किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये की रकम भेजी जा रही है. अभी तक इन अपात्र किसानों के खाते में 2,326 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. सरकार ने ऐसे कई किसानों को चिन्हित किया है, जिन्होंने कुछ समय पहले ही आयकर जमा किया है और वे PM Kisan Yojana का लाभ भी उठा रहे हैं.
वसूली गई किस्त की राशि
देश के कई राज्यों में PM Kisan Yojana का गलत लाभ उठा रहे किसानों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है. कर्नाटक राज्य में अब तक 2,03,819 फर्जी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं. इनमें से कई लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. तमिलनाडु राज्य में भी करीब 6 लाख फर्जी किसानों के मामले सामने आए हैं और इन किसानों से लगभग 158.57 करोड़ रुपये वसूले भी जा चुके हैं. गुजरात में भी इस योजना से जुड़े हुए 7,000 फर्जी मामले सामने आए हैं.
यह भी पढ़िए: मोदी सरकार ने लॉच किया नया Messaging App, यहां से करें डाउनलोड
क्या है योजना की पात्रता की शर्तें
ऐसे किसान जिन्होंने PM Kisan Yojana के तहत अपनी सांस्थानिक जमीन का ब्यौरा दिया है, वह भी इस योजना का लाभ उठाने के अधिकारी नहीं होंगे.
यदि कोई किसान खेती करता है, लेकिन कृषि भूमि उसके नाम पर न होकर उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है.
अगर कोई किसान किराए की जमीन पर खेती करता है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा.
10,000 रूपये से अधिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.
अगर कोई किसान कभी भी किसी तरह के संवैधानिक पद पर रहा है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है.
केंद्र अथवा राज्य सरकार में मंत्री, सांसद अथवा विधायक रहे लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा.
यदि किसी व्यक्ति ने पिछले वर्ष में आयकर रिटर्न भरा है, तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा.
किसी भी सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे.
यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चाटर्ड अकाउंटेंट अथवा आर्किटेक्ट जैसे पद पर कार्यरत है, तो वह भी इस योजना का लाभ उठाने का अधिकारी नहीं होगा.
यह भी पढ़िए: ICAI CA 2020 Result: आईसीएआई सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट रिजल्ट जारी
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.