नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) की शुरुआत की थी. 


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यह एक सरकारी एक्सिडेंटल पॉलिसी (Personal Accident Insurance Scheme) है. इस स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति की किसी हादसे मौत हो जाने पर या हादसे में अपाहिज हो जाने पर परिवार को इंश्योरेंस की राशि प्रदान की जाएगी.


आप इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 


इस स्कीम के क्या हैं लाभ


इस स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति को तीन फायदे मिलते हैं. इस स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति की किसी हादसे में मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को 2 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है. 


अगर हादसे में बीमित व्यक्ति की आंख की रोशनी चली जाती है या उसे किसी भी तरह से अपाहिज हो जाता है, तो उसे 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है. 


यह स्कीम हर साल अपने आप रिन्यू हो जाती है. यह बीमा स्कीम एक साल के लिए 1 जून से 31 मई तक वैलिड होती है. 


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कौन उठा सकता है इस पॉलिसी का लाभ


कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, वह इस पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकता है. 



इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए. 


इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी बैंक खाते से प्रीमियम की कटौती की अनुमति देनी होगी. 


कैसे उठाएं इस पॉलिसी का लाभ


प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) को अपने बैंक खाते से एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक की इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करना होगा. 


अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जाकर आपको इस योजना का एक्टिवेट करना होगा. 


कैसे कटेगा प्रीमियम


इस पॉलिसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर आपके खाते से हर साल 25 मई से 31 मई के बीच 12 रुपये का प्रीमियम कटता है. 


यह राशि हर साल अपने आप ऑटो रिन्यू के तहत अपने आप आपके खाते से कट जाएगी. यह राशि तब तक आपके खाते से कटती रहेगी, जब तक आप इसे बंद नहीं करवा देते हैं. 


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