RBI New Rule: अब बैंक से जुड़ा ये काम कुछ घंटों में हो जाएगा, नहीं करना पड़ेगा कई दिनों तक इंतजार
Cheque Clearance Update: भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के अंतर्गत चेकों के जल्द क्लीयरेंस को `ऑन-रियलाइजेशन-सेटलमेंट` के साथ जल्दी क्लीयरेंस में बदलने का प्रस्ताव रखा है, जिससे चेकों के क्लीयरेंस का समय कुछ घंटों में ही पूरा हो जाएगा.
RBI Cheque Clearance Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को चेकों के जल्द निपटान के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दरअसल, पहले बैकों में चेक को क्लियर होने में कम से कम दो कार्य दिवसों का समय लग जाता था, लेकिन अब ये समय घटकर कुछ घंटों तक आ सकता है. यानी अब कुछ घंटों में ही चेक क्लियर हो सकता है.
RBI ने चेक समशोधन में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने और उससे जुड़े जोखिम कम करने के मकसद से कदम उठाने की घोषणा की है. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा, 'चेक समाशोधन को दुरुस्त करने, निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है.'
उन्होंने कहा कि इसके तहत मौजूदा सीटीएस व्यवस्था के तहत 'बैच' में प्रोसेसिंग की जगह कारोबारी समय में निरंतर आधार पर समाशोधन की व्यवस्था की जाएगी.
कैसी होगी नई व्यवस्था?
आरबीआई के अनुसार, 'नई व्यवस्था में चेक को 'स्कैन' किया जाएगा, उसे प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ घंटों में क्लियर किया जाएगा. इससे चेक का क्लीयरेंस कुछ घंटे में हो जाएगा जबकि अभी दो दिन तक का समय (टी प्लस 1) लगता है.
दास ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जल्दी ही जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, आरबीआई ने बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों के बारे में 'क्रेडिट' सूचना कंपनियों को दी जाने वाली रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का प्रस्ताव किया है. वर्तमान में महीने में एक बार यह रिपोर्ट दी जाती है.
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