नई दिल्लीः Rule Change From 1 July: जुलाई आ गया है. नए महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ बदलाव भी होने जा रहे हैं. ये नए नियम आम आदमी को सीधे प्रभावित करेंगे. बैंकों से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक पर इन बदलावों का असर पड़ने वाला है. इनमें एचडीएफसी बैंकों का मर्जर, जूते-चप्पलों की बिक्री के लिए नए नियम, एलपीजी सिलेंडर के दाम इत्यादि शामिल हैं.


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LPG सिलेंडर की कीमतों में परिवर्तन नहीं
तेल और गैस कंपनियां हर महीने की शुरुआत में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं. इस महीने कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है. 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं. 


घरेलू गैस सिलेंडर के रेट दिल्ली में 1103 रुपये, मुंबई में 1102.50 रुपये, कोलकाता में 1129 रुपये और चेन्नई में 1118.50 रुपये हैं. वहीं मई और जून में कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था. अभी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर का रेट 1173 रुपये है.


HDFC Ltd और HDFC Bank का मर्जर
बैंकिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आज से प्राइवेट बैंक एचडीएफसी का हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (HDFC) से मर्जर प्रभावी हो रहा है. इसके बाद बैंक की सभी ब्रांच में एचडीएफसी लिमिटेड की सेवाएं भी मिलेंगी. इससे आम आदमी को यह फायदा होगा कि उन्हें एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में लोन, बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी. 


इस मर्जर के प्रभावी होने के बाद एचडीएफसी बैंक दुनिया का चौथा सबसे वैल्युएबल बैंक बन जाएगा. वहीं एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा. इससे एचडीएफसी बैंक रिलायंस इंडस्ट्री के बाद देश की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी.


खराब गुणवत्ता के जूते-चप्पल नहीं बिकेंगे
खराब गुणवत्ता के जूते-चप्पलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को एक जुलाई से देशभर में लागू करने की घोषणा की है. इसके बाद सभी फुटवियर कंपनियों को QCO नियमों का पालन करना होगा. इसका अर्थ यह है कि 1 जुलाई 2023 से देशभर में खराब गुणवत्ता वाले जूते-चप्पलों की मैन्युफेक्चरिंग और उसकी बिक्री पर रोक लगेगी. 


पैन-आधार लिंक की समयसीमा खत्म
सरकार ने 30 जून तक पैन और आधार को लिंक कराने की समयसीमा दी थी. इसे 1 हजार रुपये जुर्माने के साथ कराया जा सकता था. लेकिन जिनका पैन आधार लिंक नहीं हो सका, अब उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. पैन के निष्क्रिय होने से आईटीआर नहीं भर पाएंगे. साथ ही आपके पेंडिंग रिफंड भी नहीं जारी होंगे.


हालांकि इससे पहले सरकार पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा बढ़ा भी चुकी है. ऐसे में देखना होगा कि क्या जुर्माने की राशि बढ़ाकर सरकार लोगों को इसके लिए थोड़ा समय और देती है.


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