गुरुग्राम में सख्त ट्रैफिक नियम लागू; उल्लघन करने पर सीधा 10,000 रुपये का चालान, पढ़ें- नए दिशानिर्देश
Gurugram New Traffic Rules: गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस आपातकालीन वाहनों में बाधा डालने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगी. वीडियो साक्ष्य के साथ तत्काल ऑनलाइन चालान जारी किए जाएंगे.
Gurugram New Traffic Rules: यदि आप गुरुग्राम में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको नए यातायात दिशानिर्देशों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो गुरुग्राम पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए यातायात नियमों के अनुसार, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों को आगे निकलने के लिए रास्ता ना देने के लिए पुलिस इस सप्ताह से 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगी.
पुलिस उपायुक्त (यातायात) वीरेंद्र विज ने जानकारी देते हुए कहा कि गुरुग्राम यातायात पुलिस के जोनल अधिकारी घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे. उन्होंने कहा कि जो अपराधी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को रास्ता नहीं देंगे, उन्हें बिना किसी देरी के ऑनलाइन चालान मिलेंगे और घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ चालान जारी किए जाएंगे.
डीसीपी विज ने कहा, 'मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत अपराध के लिए चालान राशि 10,000 रुपये है. इससे गंभीर हालत में एंबुलेंस से विभिन्न अस्पतालों में जाने वाले लोगों को बचाने में मदद मिलेगी.'
उन्होंने कहा, 'गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में ट्रांसप्लांट के लिए अंगों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रदान कर रही है और गंभीर रोगियों की जान बचाने में मदद कर रही है.'
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.