नई दिल्लीः Sukanya Samriddhi Yojana: बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक की चिंता माता-पिता को सताती है. लेकिन, केंद्र सरकार एक योजना के माध्यम से बेटियों का भविष्य संवारने में मदद कर रही है. आप भी अपनी बच्ची के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं.


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दरअसल, आप केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत अपनी बेटी के नाम खाता खुलवा सकते हैं. 10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट इसके तहत खुलवाया जा सकता है.


योजना में हुए हैं पांच बदलाव
सरकार ने इस योजना में पांच बदलाव भी किए हैं, जिससे इसका लाभ लेना और आसान हो गया है. पहला बदलाव ये हुआ है कि अब खाता डिफॉल्ट नहीं होगा. पहले न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता था. अब अकाउंट दोबारा एक्टिव नहीं कराने पर मैच्योर होने तक खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा.


बता दें कि इस योजना के तहत हर साल कम से कम 250 रुपये और ज्यादा से ज्यादा डेढ़ लाख रुपये जमा करा सकते हैं.


तीसरी बेटी के होने पर भी मिलेगा लाभ
दूसरा बदलाव यह हुआ है कि अब एक बेटी होने के बाद जुड़वां बेटियां होती हैं तो तीसरी बेटी का अकाउंट खोलने पर भी 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी. पहले दो बेटियों के खाते पर ही इसका फायदा मिलता था.


तीसरा बदलाव यह है कि अब 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही बेटी अकाउंट ऑपरेट कर सकेगी. पहले यह उम्र 10 साल थी.


इन परिस्थितियों में मैच्योरिटी से पहले बंद हो सकता है खाता
वहीं, चौथा बदलाव यह हुआ है कि अब खाताधारक को जानलेवा बीमारी होने या अभिभावक की मौत होने पर भी मैच्योरिटी से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है. पहले बेटी के गुजर जाने या पता बदलने पर ही अकाउंट बंद हो सकता था.


पांचवां बदलाव यह है कि खाते में हर वित्त वर्ष के अंत में सालाना ब्याज भेजा जाएगा. साथ ही गलत ब्याज डालने पर वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है.


7.6 फीसदी की दर से मिलता है ब्याज
बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर 7.6 फीसदी की दर से सालाना ब्याज मिलता है. बेटी की उम्र 21 साल होने पर योजना मैच्योर हो जाती है. हालांकि, 18 की उम्र के बाद अगर बेटी की शादी होती है तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं और पढ़ाई के लिए 50 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं.


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