UPS vs NPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार का हिस्सा कितना रहेगा, कर्मचारियों के लिए कौनसी स्कीम फायदेमंद?
Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है. इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 को लागू किया जाएगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में सरकार का हिस्सा कितना होगा, जानिएः
नई दिल्लीः Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शनिवार को ये स्कीम लॉन्च की गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है. इस स्कीम को 1 अप्रैल 2025 को लागू किया जाएगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के क्या फायदे हैं (Unified Pension Scheme Benefits)
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme - UPS) से करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. वहीं अगर राज्य सरकारें भी इस पर फैसला लेती हैं तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. किसी भी कर्मचारी की उसके रिटायरमेंट से 12 महीने पहले की औसत बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा.
वहीं जिस कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम की नौकरी की है तो उसे थोड़ी कम पेंशन मिलेगी. अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम नौकरी की है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी. कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 60 फीसदी पैसा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
UPS में सरकार का हिस्सा कितना रहेगा
बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10 फीसदी हिस्सा देना होता है और सरकार 14 प्रतिशत हिस्सा देती है जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार का हिस्सा बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा.
पुरानी पेंशन योजना नहीं होगी लागू
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक की थी. यह बैठक पीएम आवास पर हुई थी. बैठक में पुरानी पेंशन योजना, नई पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग को लेकर बातचीत हुई थी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने के साथ ही यह तय हो गया है कि केंद्र सरकार अब पुरानी पेंशन योजना नहीं लागू करेगी.
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