लखनऊ: उत्तरप्रदेश में जन सुधार और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार निरंतर प्रयत्नशील है. पूरे देश में आये दिन गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले लोग एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं. माना जाता है कि मोबाइल का प्रयोग करने पर ड्राइवर का ध्यान भंग हो जाता है और सड़क पर भीषण टक्कर हो जाती है. लगातार आंकड़े बताते हैं कि रोज बड़ी मात्रा में लोग सड़क हादसों के शिकार होते हैं.


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गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग करने पर देना होगा जुर्माना


उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया है. अगर दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया गया है.


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हेलमेट न लगाने पर भी जुर्माना


नियमावली में संशोधन करते हुए योगी सरकार ने कई जुर्माने लगाने की घोषणा की है.  बिना हेलमेट अब 1 हजार रुपए जुर्माना होगा. पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा. इसके साथ ही बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा.


आपको बता दें कि अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1000 रुपये था, जो अब 2000 रुपए कर दिया गया है. ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य देने पर अब 10 हजार जुर्माना देना होगा.