उत्तराखंड सरकार दे रही है रोजगार, इस तरह से करें आवेदन
कोरोना के चलते भारी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने-अपने राज्यों में वापसी कर रहे हैं जिसके चलते अब राज्य सरकार पर जिम्मेदारी है कि वह लोगों को रोजगार मुहैया कराए. इसी के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आरंभ कर दिया है जिसकी वेबसाइट पर लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने भी राज्यभर में लौटे राज्य के मजदूरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम में जुट चुकी है. प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को जॉब देगी जिसके लिए आप इसके वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन भर सकते हैं.
योजना की वेबसाइट जारी कर दी गई है जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आईटी सलाहकार रवींद्र दत्त ने यह जानकारी दी है कि इसके लिए यहां आईटी पार्क स्थित राज्य डेटा केंद्र में सर्वर उपलब्ध (होस्टिंग) कराया गया है.
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योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए फॉर्म भरते समय आवेदक को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हुए लॉगइन आईडी बनानी होगी. इस आईडी से लॉग-इन कर अपना नाम, पता, योग्यता, मोबाइल नम्बर, पैन नम्बर आदि व्यक्तिगत विवरण के साथ ही प्रस्तावित इकाई, उत्पाद/सेवा, निवेश, बैंक आदि का विवरण देना होगा. बता दें कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री रावत ने 28 मई को किया था. इसका मकसद उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं और कोरोना की वजह से राज्य में लौटे प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है.
योजना के तहत कुशल और अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. जिसमें सरकारी बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जबकि विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा.