`अवैध शादी` मामले में बरी हुए इमरान, जानें अब क्यों जेल में ही रहना होगा?
केस में बरी होने के बमुश्किल एक घंटे बाद, लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने पिछले साल नौ मई को हुई हिंसा से जुड़े तीन मामलों में खान को गिरफ्तार करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी.
इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के सुप्रीमो इमरान खान अवैध शादी के मामले में बरी हो गए हैं. दरअसल पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को गैर-इस्लामिक विवाह मामले में जेल में बंद इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बरी कर दिया. बता दें कि यही एक ऐसा मामला था, जिसके कारण पिछले साल अगस्त के बाद से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान सलाखों के पीछे हैं.
मामले में बरी होने के बाद भी इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. मामले में बरी होने के बमुश्किल एक घंटे बाद, लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने पिछले साल नौ मई को हुई हिंसा से जुड़े तीन मामलों में खान को गिरफ्तार करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी. इसके बाद PTI ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश को 'अवैध कारावास को लंबे समय तक जारी रखने की नौटंकी’ करार दिया.
किसने दायर की थी शिकायत
बता दें कि इस साल 8 फरवरी को हुए आम चुनावों से पहले तीन फरवरी को इस्लामाबाद की एक अदालत ने बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दंपति को दोषी ठहराया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने पूर्व प्रथम महिला की इद्दत अवधि के दौरान विवाह किया था. इस्लाम में, तलाक होने या पति की मृत्यु के चार महीने बाद तक कोई महिला दोबारा शादी नहीं कर सकती.
सजा को दी थी चुनौती
कपल ने राजधानी इस्लामाबाद की जिला और सत्र अदालत में सजा को चुनौती दी थी, जहां अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) अफजल मजोका ने मामले की सुनवाई की. जज ने दोपहर में फैसला सुनाया, जिसमें खान (71) और बुशरा (49) को बरी कर दिया गया. न्यायाधीश ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए कहा-अगर वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो इमरान खान और बुशरा बीबी को तुरंत (जेल से) रिहा किया जाना चाहिए.
पिछले साल से जेल में बंद हैं इमरान
खान पिछले साल अगस्त से ही जेल में हैं, जब उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाई गई थी और उसके बाद 8 फरवरी को चुनावों से पहले अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई थी. बुशरा के पूर्व पति मनेका ने नवंबर 2023 में दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इद्दत की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का पालन किए बिना शादी कर ली.
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