इमरान खान को अदालत से मिली राहत! जानें किस मामले में बढ़ी अंतरिम जमानत अवधि
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत दी है. अदालत ने खान को स्थायी जमानत के लिए इस अवधि के दौरान संबंधित जिला अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया. इसके अलावा, अदालत ने दो अन्य मामलों में खान की जमानत अवधि नौ मई तक के लिए बढ़ा दी.
नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें राहत प्रदान करते हुए नौ अलग-अलग मामलों में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी. खान मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक की अध्यक्षता वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ के समक्ष उपस्थित हुए. गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की विभिन्न अदालती सुनवाई से लगातार अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता जताते हुए उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की बुधवार को चेतावनी दी थी.
पूर्व पाक पीएम इमरान खान को मिली अदालत से बड़ी राहत
अदालत ने 18 अप्रैल को आठ मामलों में इमरान खान की जमानत तीन मई तक के लिए बढ़ा दी थी. दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सात मामलों में 10 दिनों के लिए खान की अंतरिम जमानत बढ़ा दी. अदालत ने खान को स्थायी जमानत के लिए इस अवधि के दौरान संबंधित जिला अदालत में पेश होने का भी निर्देश दिया. इसके अलावा, अदालत ने दो अन्य मामलों में खान की जमानत अवधि नौ मई तक के लिए बढ़ा दी.
इससे पहले दिन में, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें 70 वर्षीय नेता की कार को उनके समर्थकों से घिरा हुआ देखा जा सकता है. वीडियो में खान की कार को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के प्रवेश द्वार तक जाते दिखाया गया है.
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
अंतरिम जमानत बरकरार रखने के लिए आज सुबह लाहौर से राजधानी पहुंचे खान की पेशी से पहले अदालत के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. इस्लामाबाद के लिए रवाना होने के दौरान पीटीआई ने पार्टी अध्यक्ष खान का एक संक्षिप्त वीडियो बयान जारी किया. व्हीलचेयर पर बैठे खान ने कहा, 'हम अदालतों का सम्मान करते हैं, इसलिए पैर में दर्द और सूजन के बावजूद (अदालत के समक्ष) पेश होऊंगा.'
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए, जिसने सात अलग-अलग मामलों में उनकी याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू की.
(इनपुट- भाषा)
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